Lockdown में इन सेवाओं पर होगी छूट
- खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागबानी गतिविधियां कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति होगी.
- दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी.
- सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी.
- बिजली, मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक और बढई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है.
- ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे. केन्द्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे.
देश भर में लॉकडाउन के 3 मई तक बढ़ाए जाने पर जारी गाइडलाइन के अनुसार, हवाई उड़ानों, मेट्रो या बस के आवागमन पर अभी रोक लगी रहेगी. पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी. लेकिन ट्रेनों या बसों में कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी गई है. इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी छूट दी गई है. सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
लॉकडाउन 2.0 की मुख्य बातें
दिए गये दिशा निर्देशों के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जारी रोक लागू रहेगी। कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर घर में बने मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार, कार्यालयों को सैनिटाइटर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने, थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।