Government has approved the 17th tranche of Electoral bonds sale | सरकार ने मंगलवार को चुनावी बांड (Electoral Bonds) की 17वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है
इसी कड़ी में आज का हमारा करेंट अफेयर्स टॉपिक है- सरकार ने चुनावी बांड (Electoral Bonds) की 17वीं किस्त जारी करने की दी मंजूरी (Government has approved the 17th tranche of Electoral bonds sale). यदि आप किसी Government Bank Job में जाना चाहते है तो ये बहुत ही जरुरी हो जाता है कि आपको – राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़े करेंट अफेयर्स की अच्छी Knowledge हो।
सरकार ने चुनावी बांड (Electoral Bonds) की 17वीं किस्त जारी करने की दी मंजूरी (Government has approved the 17th tranche of Electoral bonds sale)
सरकार ने चुनावी बांड (Electoral Bonds) की 17वीं किश्त जारी करने को मंजूरी दे दी है, यह बॉन्ड 1 जुलाई से 10 जुलाई 2021 तक के लिए खुलेंगे। यह कदम पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किया गया है।
चुनावी बांड (Electoral Bonds): चुनावी बांड एक वचन पत्र (promissory note) है जिसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीदा जा सकता है। फिर नागरिक या कॉर्पोरेट अपनी पसंद के किसी भी पात्र राजनीतिक दल को इसे दान कर सकते हैं। बांड बैंक नोटों के बराबर होते हैं जो मांग पर वाहक को देय होते हैं और ब्याज मुक्त होते हैं। किसी व्यक्ति या पार्टी को इन बांडों को डिजिटल रूप से या चेक के माध्यम से खरीदने की अनुमति है।
- चुनावी बांड 2017 में वित्त विधेयक (Finance Bill) के साथ पेश किए गए थे। 29 जनवरी, 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनावी बांड योजना 2018 को अधिसूचित किया था।
- बांड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 100,000 रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में जारी किए जाते हैं (एक बांड की सीमा 1,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच है)।
चुनावी बांड के पहले बैच की बिक्री 1-10 मार्च, 2018 तक की गई है. और बांड बिक्री की नवीनतम 16वीं किश्त 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2021 तक हुई।
चुनावी बांड केवल वही व्यक्ति खरीद सकता है जो भारत का नागरिक है या योजना के प्रावधानों के अनुसार देश में निगमित या स्थापित संस्थाएं हैं। पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत वोट मिले हैं, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं।
चुनावी बांड जारी किए जाने की तारीख से 15 दिनों तक के लिए वैध होता है। यदि किसी बांड को उसकी वैधता अवधि की समाप्ति के बाद जमा किया जाता है तो किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। जैसा कि पात्र राजनीतिक दल अपने खाते में एक बांड जमा करता है, उसी दिन जमा किया जाएगा।
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