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Model Tenancy Act: केंद्रीय मंत्रीमंडल ने किरायेदार अधिनियम के मसौदे को दी मंजूरी (Union Cabinet approved draft of Model Tenancy Act)

Model Tenancy Act: केंद्रीय मंत्रीमंडल ने किरायेदार अधिनियम के मसौदे को दी मंजूरी (Union Cabinet approved draft of Model Tenancy Act) | Latest Hindi Banking jobs_2.1


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इसी कड़ी में आज का हमारा करेंट अफेयर्स टॉपिक है-  केंद्रीय मंत्रीमंडल द्वारा मॉडल किराएदार अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दी गई (Union Cabinet approved draft
of Model Tenancy Act)
यदि आप किसी Government Bank Job में जाना चाहते है तो ये बहुत ही जरुरी हो जाता है कि आपको – राष्ट्रीय और
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़े करेंट अफेयर्स की अच्छी
Knowledge हो।

 
केंद्रीय मंत्रीमंडल द्वारा मॉडल किरायेदार अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दी (Union Cabinet approved draft
of Model Tenancy Act)

 


प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने देश में किराए के आवासों का बढ़ावा देने के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा गोद लेने और अधिनियमित करने वाले मॉडल किराएदारी अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस मसौदे को
MTA के रूप में भी जाना जाता है। MTA का प्रमुख कार्य एक जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से मालिक और किराएदार दोनों के हितों और अधिकारों को ध्यान में रखकर संतुलन बनाना है।

 

भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि गरीब प्रवासियों, श्रमिकों, युवा श्रमिकों, कामकाजी पेशेवरों और छात्रों जैसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच किराए पर मकान लेना एक बेहतर विकल्प माना जाता है और इसीलिए उनके हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार नया MTA अधिनियम लाई है। मौजूदा किराया नियंत्रण कानून से किराए के आवासों के विकास में बाधा पैदा हो रही है। मकान मालिक मकान वापस न मिलने के डर से खाली मकानों को किराए पर देने से डर रहे हैं।

 

मॉडर किराएदारी अधिनियम में शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों के लिए नियम तथा विनियम बनाए गए हैं। यह सभी पर लागू होगा लेकिन ये मौजूदा किराएदारी पर कार्य नहीं करेगा। अब इस अधिनियम के लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को मकान किराए पर लेने के लिए लिखित अनुबंध कराना आवश्यक होगा। किराए की राशि और अवधि मकान मालिक तथा किराएदार के बीच आपसी सहमती से तय की जाएगी। ऐसा करने के बाद ये समझौता किराया प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

 

इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए स्थानीय भाषा या राज्य भाषा या केंद्र शासित प्रदेश की मातृभाषा में डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। MTA द्वारा समयबद्ध और मजबूत शिकायत निवारण तंत्र भी प्रदान किया जाता है। केंद्र ने यह आश्वासन दिया है कि वह मॉडल किराएदारी अधिनियम के तहत खाली मकान किराए पर उपलब्ध कर करवाएगा और इसी के साथ वह इस क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास जगाएगा।

 

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के बारे में

गठन- 1952

मुख्यालय- निर्माण भवन, नई दिल्ली

मंत्री- हरदीप सिंह पुरी


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