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आरबीआई ने रद्द किया चेन्नई स्थित GI टेक्नोलॉजी का प्राधिकरण प्रमाणपत्र

RBI revokes authorization certificate of Chennai-based GI Technology: रिज़र्व बैंक ने हाल ही में घोषणा की कि उसने कंपनी के शासन में समस्याओं के कारण GI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Authorization) को रद्द करने का फैसला किया है. कंपनी का व्यवसाय प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करना और उनका प्रबंधन करना है. इस साल की शुरुआत में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामक आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड और एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्रों को भी रद्द कर दिया था.

 

 

क्या है रेवोकेशन का कारण हैं? (What are the reasons behind this revocation?)

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि प्राधिकरण के प्रमाण पत्र (Certificate of Authorization) को रद्द करने फैसला शासन के मुद्दों और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन नही करना है.

 

 

आरबीआई ने किस अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करके रेवोकेशन किया?

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने शासन संबंधी चिंताओं के कारण चेन्नई स्थित जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को रद्द कर दिया।

 

 

CoA हटने के बाद क्या होगा? (What will happen after the revocation of the CoA?)

CoA के निरसन के बाद, जीआई टेक्नोलॉजी प्रीपेड भुगतान उपकरणों के जारी करने और संचालन में व्यवसाय करने में सक्षम नहीं होगी. ग्राहक या व्यापारी, हालांकि, अपने दावों के निपटान के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं यदि उनके पास पीएसओ के रूप में इसके खिलाफ वैध दावा है.

 

 

प्राधिकरण प्रमाणपत्र (CoA) क्या है?(What is Certificate of Authorization?)

प्राधिकरण का प्रमाण पत्र (Certificate of Authorization) एक डिजिटल दस्तावेज है जो किसी सेवा या संसाधन का उपयोग करने के लिए जारीकर्ता की अनुमति का वर्णन करता है जिसे जारीकर्ता नियंत्रित करता है या उस तक पहुंच रखता है. यह आम तौर पर सार्वजनिक कुंजी एल्गोरिदम का उपयोग करके हस्ताक्षरित होता है. कुछ मामलों में अनुमति भी दी जा सकती है। भारत में भुगतान प्रणाली की स्थापना और संचालन के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकरण के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं.

 

About GI Technology Private Limited (GIT)

जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (जीआईटी) की स्थापना प्रत्येक इच्छुक भारतीय के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के भारतीय सपने को साकार करने के लिए की गई थी। जीआईटी करोड़ों भारतीयों को ऑनलाइन खरीदारी और धन हस्तांतरण के लिए नकदी का उपयोग करने का एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका प्रदान करना चाहता था। 29 अक्टूबर 2009 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा दिए गए लाइसेंस के बाद, GI टेक्नोलॉजी iCASH, भारत के प्रमुख प्रीपेड भुगतान साधन (PPI) की जारीकर्ता है.

 

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