Latest Hindi Banking jobs   »   Agriculture Infrastructure Fund Scheme : केंद्रीय...

Agriculture Infrastructure Fund Scheme : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “कृषि अवसंरचना कोष” योजना को मंजूरी दी

Agriculture Infrastructure Fund Scheme : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "कृषि अवसंरचना कोष" योजना को मंजूरी दी | Latest Hindi Banking jobs_2.1

देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना जिसे “कृषि अवसंरचना कोष” या Agriculture Infrastructure Fund  कहा जाता है, को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा approved किया गया है. यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता (financial support) के माध्यम से, फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी. ऋण का वितरण चार वर्षों में किया जाएगा, चालू वित्तीय वर्ष में Rs 10,736 crore  और अगले तीन वित्तीय वर्ष में 30,000 करोड़ रुपये क्रमशः की मंजूरी प्रदान की गई है. 

Also Check,


Beneficiaries of the Scheme – किसे मिलेगा लाभ?

इस योजना के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा एक लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्वयं सहायता समूहों (SHG), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (JLG), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअपों, संग्रहित अवसंरचना प्रदाताओं और केंद्रीय/राज्य एजेंसियों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को उपलब्ध कराई जाएगी.

Features of the scheme : स्कीम की विशेषता

  • “एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर” के तहत विस्तारित सभी ऋणों के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा तक प्रति वर्ष 3% का loans extended होगा.
  • यह छूट अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी.
  • The interest subvention would be available for a maximum duration of seven years.
  • क्रेडिट गारंटी कवरेज की सुविधा होगी, जो कि 2 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा वाले ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) योजना के तहत इस वित्तपोषण सुविधा से सभी पात्र उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी. सरकार इस क्रेडिट गारंटी कवरेज से संबंधित सभी शुल्क वहन करेगी.
  • “एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड” योजना के तहत, पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 साल की अवधि के अधीन हो सकता है.
  • योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-2029 से होगी अर्थात् 10 वर्षों की अवधि के लिए
  • चार साल की समयावधि में ऋणों का वितरण की मंजूरी दी गई है. चालू वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ जबकि अगले तीन वित्तीय वर्षों में 30,000 करोड़ रुपये.

Also Check

Operation of the scheme :  योजना का संचालन

  • यह एक ऑनलाइन Management Information System (MIS) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रबंधित और मॉनिटर किया जाएगा जो “कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड” के तहत ऋण के लिए आवेदन करने के लिए सभी योग्य संस्थाओं को सुविधा प्रदान करेगा.
  • प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) भी लाभार्थियों को कई लाभ प्रदान करेगी जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की तीव्र प्रक्रिया के साथ-साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान करेगा.
  • वास्तविक समय की निगरानी और प्रभावी फीड-बैक सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की निगरानी समितियों की स्थापना की जाएगी.

Impact of the scheme: योजना का प्रभाव

“एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड” योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज और चेन की स्थापना, असेम्बली, वेयरहाउसिंग, साइलो, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट, केंद्रीय और राज्य / स्थानीय निकायों में प्रायोजित फसल एकत्रीकरण के लिए पीपीपी परियोजनाओं के अलावा चेंबर बनाने की योजना होगी. इसलिए, कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों को औपचारिक श्रेय देकर कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने की योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे. 

You may also like to read:

Click Here to Register for Bank Exams 2020 Preparation Material

Achieversadda.com पर जाएं और अन्य एस्पिरेंट्स और अचीवर्स के साथ चर्चा में भाग लें. अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें और Achieversadda.com पर दूसरों से जुड़ें.

      नोटिफिकेशन, रिक्तियों, पात्रता, परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम और आगामी बैंक और बीमा परीक्षाओं से संबंधित सभी अपडेट देखें:

      Leave a comment

      Your email address will not be published. Required fields are marked *