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SC notice to states, UTs and HCs: सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज हो रहे मामलों को लेकर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा नोटिस – करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज

SC notice to states, UTs and HCs: सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज हो रहे मामलों को लेकर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा नोटिस – करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज – Latest Hindi Banking jobs_3.1

SC notice to states, UTs and HCs सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज हो रहे मामलों को लेकर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को एक NGO की याचिका पर सुनवाई बाद नोटिस जारी किया है, जिसमे लोगों पर अभी भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही खत्म कर दिया गया था।

याचिका की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि चूंकि ‘पुलिस’ राज्य का विषय है, इसलिए यह सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अच्छा होगा यदि वे एक व्यापक आदेश पारित कर करें ताकि मामला हमेशा के लिए सुलझाया जा सके। इस बेंच में जस्टिस आर एफ नरीमन और बी आर गवई (R F Nariman and B R Gavai) शामिल हैं। NGO PUCL की ओर से जिरह करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख के अनुसार, इस मामले में दो फैक्ट हैं, एक पुलिस है और दूसरा न्यायपालिका है जिसमें धारा 66 ए के तहत ऐसे मामले अभी भी अदालतों में पेश किए जा रहे हैं।

पीठ ने कहा कि न्यायपालिका का संबंध है तो इसमें भाग लिया जा सकता है और सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी करेगा। शीर्ष अदालत ने मामले को चार सप्ताह बाद आगे की सुनवाई के लिए क्रमांकित किया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया है और कहा है, यह आश्चर्य की बात है कि लोगों पर अभी भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है, जिसे 2015 में पहले ही खत्म कर दिया गया था। इस रद्द की गई धारा के तहत, गलत-परेशान करने वाले संदेश पोस्ट करने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है।

आईटी अधिनियम की धारा 66ए: 

इसमें तीन साल की जेल का प्रावधान दिया गया था यदि कोई सोशल मीडिया संदेश “परेशान” कर रहा है या “बेहद आक्रामक” पाया गया है।

Conclusion for current scenario:

एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला कि वह सरकार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से धारा 66 ए के तहत प्राथमिकी / जांच के संबंध में सभी डेटा / सूचना एकत्र करने और जिला और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के बारे में आदेश दे।

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