केंद्र सरकार ने हाल ही कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा की है, जिसमे बिहार, केरल, मणिपुर, मिजोरम, ओड़िसा और चंडीगढ़ (UT) शामिल है. भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है. राज्यपाल का कार्यकाल आमतौर पर पाँच वर्षों का होता है, और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में, विभिन्न राज्यों में प्रमुख राज्यपालों में आंध्र प्रदेश के श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस. अब्दुल नज़ीर, महाराष्ट्र के श्री सी.पी. राधाकृष्णन, और उत्तर प्रदेश की श्रीमती आनंदीबेन पटेल शामिल हैं.
कौन होता है गवर्नर या राज्यपाल?
एक गवर्नर को एक सार्वजनिक अधिकारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो राज्य के प्रमुख के तहत रैंकिंग के लिए एक non-sovereign या सरकार के उप-राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारी शाखा को संचालित करने की शक्ति रखता है. दूसरे शब्दों में, राज्यपाल को एक राजनेता के पद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक constituent state को governs करता है, जिसकी नियुक्त होती है या चुना जा सकता है. व्यक्तिगत राज्यपाल की शक्ति राज्यों की राजनीतिक प्रणालियों के बीच भिन्न हो सकती है, कुछ राज्यपालों के हाथों में केवल नाममात्र शक्तियां होती हैं या बड़े पैमाने पर औपचारिक शक्ति होती है, जबकि अन्य को संपूर्ण सरकार पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है.
भारतीय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यपालों की सूची 2025
राज्यपाल किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. राज्यपाल के पास कई शक्तियाँ हैं, जिनमें राज्य विधान सभा को भंग करने और मुख्यमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति भी शामिल है. 2025 में भारत के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की सूची निम्नलिखित है:
राज्यपालों की सूची (2025)
List of Governors of Indian States 2025 | |
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राज्य | राज्यपाल |
आंध्र प्रदेश | श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस. अब्दुल नज़ीर |
अरुणाचल प्रदेश | लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, PVSM, UYSM, YSM (सेवानिवृत्त) |
असम | श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य |
बिहार | श्री आरिफ मोहम्मद खान |
छत्तीसगढ़ | श्री रमन डेका |
गोवा | श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई |
गुजरात | श्री आचार्य देवव्रत |
हरियाणा | श्री बंडारू दत्तात्रेय |
हिमाचल प्रदेश | श्री शिव प्रताप शुक्ल |
झारखंड | श्री संतोष कुमार गंगवार |
कर्नाटक | श्री थावरचंद गहलोत |
केरल | श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर |
मध्य प्रदेश | श्री मंगुभाई चगनभाई पटेल |
महाराष्ट्र | श्री सी.पी. राधाकृष्णन |
मणिपुर | श्री अजय कुमार भल्ला |
मेघालय | श्री सी.एच. विजयशंकर |
मिज़ोरम | जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह, PVSM, AVSM, YSM (सेवानिवृत्त) |
नागालैंड | श्री एल. गणेशन |
ओडिशा | डॉ. हरी बाबू कंबमपति |
पंजाब | श्री गुलाब चंद कटारिया |
राजस्थान | श्री हरिभाऊ किसानराव बागड़े |
सिक्किम | श्री ओम प्रकाश माथुर |
तमिलनाडु | श्री आर.एन. रवि |
तेलंगाना | श्री जिष्णु देव वर्मा |
त्रिपुरा | श्री इंद्रसेन रेड्डी नल्लू |
उत्तर प्रदेश | श्रीमती आनंदीबेन पटेल |
उत्तराखंड | लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, PVSM, UYSM, AVSM, VSM (सेवानिवृत्त) |
पश्चिम बंगाल | डॉ. सी.वी. आनंद बोस |
केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक
केंद्रशासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, जो इन क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते हैं. उदाहरण के लिए, दिल्ली में श्री विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं, जबकि लद्दाख में ब्रिगेडियर (डॉ.) बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। प्रशासकों के रूप में श्री प्रफुल पटेल दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, और लक्षद्वीप का कार्यभार संभाल रहे हैं।
Union Territory States-wise Governors of India List
नीचे दी टेबल में हमने केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों की सूची है:-
List of Governors of Indian Union Territories 2025 |
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केंद्र शासित प्रदेश | लेफ्टीनेंट गवर्नर एवं प्रशासक |
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (UT) | एडमिरल डी.के. जोशी (सेवानिवृत्त) (उपराज्यपाल) |
चंडीगढ़ (UT) | श्री गुलाब चंद कटारिया (प्रशासक) |
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (UT) | श्री प्रफुल पटेल (प्रशासक) |
दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) | श्री विनय कुमार सक्सेना (उपराज्यपाल) |
जम्मू और कश्मीर (UT) | श्री मनोज सिन्हा (उपराज्यपाल) |
लक्षद्वीप (UT) | श्री प्रफुल पटेल (प्रशासक) |
पुदुचेरी (UT) | श्री के. कैलाशनाथन (उपराज्यपाल) |
लद्दाख (UT) | ब्रिगेडियर (डॉ.) श्री बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) (उपराज्यपाल) |
राज्यपालों और उपराज्यपालों की भूमिका
राज्यपाल और उपराज्यपाल अपने-अपने क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने, आपातकालीन स्थितियों में निर्णय लेने, और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक होते हैं. उनकी भूमिका भारत के संघीय ढांचे में सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है.
राज्यपाल की भूमिका और जिम्मेदारियां
- राज्यपाल के पास राज्य स्तर पर उतनी ही शक्ति होती है जितनी एक राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय स्तर पर होती है. किसी राज्य में होने वाली हर कार्रवाई उस राज्य की कार्यकारी शक्ति (मुख्यमंत्री) द्वारा राज्यपाल के नाम पर की जाती है.
- एक राज्य के राज्यपाल के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं:
- राज्यपाल के पास विधायी, न्यायिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ हैं.
- राज्यपाल के पास राज्य विधानसभाओं को address, summon, differ और dissolve करने का अधिकार है.
- आपातकाल के मामले में, राज्यपाल State Contingency Fund से advances बनाने का अधिकार रखता है.
- राज्य के राज्यपाल की सहमति से, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है.
- कोई भी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव नहीं जीतता है और बहुमत साबित करने में असमर्थ होता है, ऐसे में राज्यपाल अपने राज्यों में मुख्यमंत्री का चुनाव करने का अधिकार रखता है.
- यदि कोई संवैधानिक आपातकाल है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल द्वारा लगाया जाता है.
- चुनाव आयोग की सहमति से, वह किसी भी सदस्य को चुनाव से अयोग्य ठहरा सकता है.
- राज्य के विधायक राज्यपाल की राय को ध्यान में रखते हुए राज्य का बजट रखते हैं.
List of States and Capitals of India
कैसे होता है राज्यपाल का चुनाव ?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 के तहत, गवर्नर पद के लिए जरुरी पात्रता निम्न हैं, वे इस प्रकार हैं:
एक राज्यपाल के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए:
- भारत का नागरिक हो.
- कम से कम 35 साल की उम्र हो.
- संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधायिका का सदस्य न हो.
- किसी भी लाभ के पद पर न हो.
भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य के लिए सरकार के नामांकन के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कोई अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल का कार्यालय एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, राज्यपाल केंद्र सरकार की सेवा नहीं करता है.
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