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Banking Ombudsman Scheme : बैंकिंग लोकपाल योजना

Banking Ombudsman Scheme


Banking Ombudsman in Hindi : Banking Ombudsman Scheme, 2006 – Reserve Bank of India

क्या है बैंकिंग लोकपाल?
kaun hota hai Lokpal?

बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (Banking Ombudsman Scheme) भारतीय बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं को सुलझाने के लिये शुरू की गयी एक योजना है। इसके अन्तर्गत एक ‘बैंकिंग लोकपाल’ की नियुक्ति की जाती है, जो एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी (Quasi-judicial authority) होता है। बैंक लोकपाल की नियुक्ति ‘रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया’ (RBI) द्वारा की जाती है। 


आइये जानते हैं बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में कुछ Important Fcts – 

  • वैसे तो बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में लागू की गई थी, लेकिन 2002 एवं 2006 में इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए संशोधन किए गए, ताकि बैंकों द्वारा स्वच्छ, पारदर्शी, भेदभाव रहित और जिम्मेदारी पूर्वक बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें। 
  • यह एक स्वशासी स्वतंत्र संस्था है जो बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की निगरानी रखती है। ग्राहक किसी भी बैंक के अधिकारी व कर्मचारी की शिकायत व समय से सेवाएं न मिलने पर बैंकिंग लोकपाल को शिकायत डाक, ई मेल, ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। 
  • निशुल्क की जाने वाली इस शिकायत का निस्तारण तीस दिन के अंदर किया जाता है। ग्राहकों की सुविधा व बैंकों में पारदर्शिता लाने के लिए यह योजना संचालित है।
  • इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने नए क्षेत्रों में ग्राहकों की शिकायतों जैसे क्रेडिट कार्ड संबंधी शिकायतों, बैंकों के सेल्स एजेन्टों द्वारा वचनबद्ध सेवाएं प्रदान न करने और बैंकों द्वारा वचनबद्धता को पूरा न करने, ग्राहकों को पूर्व सूचना दिए बिना सेवा प्रभार लगाने तथा छोटे मूल्यवर्ग के नोट व सिक्के स्वीकार न करने या छोटे मूल्यवर्ग के नोट स्वीकार करने हेतु कमीशन लेने के संबंध में शिकायत कर सकेंगे।
 आपको बता दें कि बैंक ग्राहकों द्वारा बैंकिंग सेवाओं में पाई गई कमियों के संबंध में अपनी शिकायतों के समाधान हेतु उन्हें द्रुतगति वाला और कम खर्च वाला मंच प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुख्यतया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू करके इसका विस्तार करने में संशोधित किया गया था। इसलिए आज के समय में यदि कोई बैंक हमें यानी अपने ग्राहक को बिना कोई सूचना दिए टैक्स लगाता है तो भी हम लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं। 

आपने भी देखा होगा कई बार जब हम बैंक में कोई सर्विस लेते हैं या बैंक के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से ग्राहकों को कोई समस्या उत्पन्न होती हैं तो इन्हीं समस्याओं पर नजर रखने बैंक लोकपाल नियुक्त किया जाता है। और आसान शब्दों में कहा जाए तो बैंक लोकपाल एक स्वतंत्र संस्था है जो ‘रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया’ की देखरेख में कार्य करती है।

यदि आप बैंकिंग लोकपाल के बारे में और भी ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, या इस योजना में अब तक क्या-क्या संशोधन किये गये हैं, बैंकिंग लोकपाल के अधिकार क्षेत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, या इसकी क्या परिभाषा ह, तो इन सभी का उत्तर आपको यहाँ ज़रूर मिल जाएगा, क्लिक करें.   


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