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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिशु ऋण पर 2% ब्याज को दी मंजूरी

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Union Cabinet approves 2% Interest Subvention on Shishu Loans

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने eligible borrowers को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत दिए गए सभी शिशु ऋण खातों(Shishu loan accounts) के लिए 2% की interest subvention की योजना को मंजूरी दी है. यह योजना लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा 12 महीने की अवधि के लिए संचालित की जाएगी.

क्या है Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY)?

MUDRA ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत उत्पाद / योजनाएँ बनाई हैं. योजना के तहत interventions को ‘शिशु’, ‘किशोर’ और ‘तरुण’ नाम दिया गया है. तीन नाम लाभार्थी सूक्ष्म इकाई / उद्यमी के  growth/development और वित्त पोषण की आवश्यकताओं के चरण को दर्शाते हैं. ये नाम coming phase के लिए graduation / growth के आने वाले चरण के लिए एक संदर्भ बिंदु(reference point) प्रदान करते हैं:

  • 50,000 / – तक के ऋण को कवर करना, शिशु ऋण कहलाता है
  • 50,000 / – और 5 लाख तक के ऋण को किशोर ऋण कहा जाता है
  • 5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख तक के ऋण को तरुण ऋण कहा जाता है


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उक्त ऋणों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत विकास के मुख्य उद्देश्य के साथ-साथ सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र(micro enterprises sector) की वृद्धि की मंजूरी दी गई है. ये लोन  मुख्य रूप से Micro Units के लिए Equipment Finance के लिए बढ़ाए गए हैं; केवल commercial उपयोग के लिए परिवहन वाहन लोन; कृषि-संबद्ध गैर-कृषि आय सृजन गतिविधियों आदि के लिए ऋण

शिशु ऋण (Shishu Loan) क्या है?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 50,000 रुपये तक की आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण को शिशु ऋण के रूप में जाना जाता है.  Shishu Loan को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी, Mudra Ltd के साथ रजिस्टर्ड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ( Scheduled Commercial Banks), गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां(Non Banking Finance Companies ) और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की है. नई पीढ़ी के युवाओं के बीच उद्यमशीलता(entrepreneurship) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Shishu Category Units पर सबसे अधिक फोकस किया जाता है. इसके बाद Kishore और फिर Tarun पर ध्यान दिया जाता है.

Interest Subvention Scheme : 

पात्र ऋण लेने वालों के लिए(eligible borrowers) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत दिए गए सभी शिशु ऋण खातों(Shishu loan accounts ) पर 2% ब्याज दर जमा करने की योजना लागू होगी.ब्याज उपादान 12 महीने की अवधि के लिए लागू होगा. योजना का लाभ 31 मार्च 2020 तक बकाये कर्ज पर मिलेगा. यह लाभ गैर-निष्पादित परंसपत्ति (NPA) के मामले में नहीं मिलेगा. इसमें कहा गया है कि ब्याज सहायता उन महीनों के लिए मिलेगी जब खाता एनपीए नहीं बना. एनपीए बनने के बाद अगर खाता फिर से निष्पादित परंसिपत्ति बनी है तो उसे संबंधित महीने का लाभ मिलेगा. ब्याज सबवेंशन स्कीम की अनुमानित लागत लगभग 1,542 करोड़ रुपये होगी जो भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी.

यह भी देखें –

योजना का कार्यान्वयन(Implementation):

इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) के माध्यम से लागू किया जाएगा. यह योजना 12 महीने की अवधि के लिए होगी. उधारकर्ताओं (borrowers),   जिन्हें अपने संबंधित उधारदाताओं (lenders) द्वारा ” COVID 19 Regulatory Package ” के तहत RBI द्वारा अनुमति दी गई है, के लिए moratorium की अनुमति दी गई है, यह योजना 01 सितंबर 2020 से 31 अगस्त, 2021 तक 12 महीने की अवधि तक  moratorium period  पूरी होने के बाद शुरू होगी. जबकि अन्य उधारकर्ताओं के लिए यह 01 जून, 2020 से 31 मई, 2021 तक प्रभावी होगा. 

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