Latest Hindi Banking jobs   »   नई गाइडलाइन्स के साथ 30 जून...

नई गाइडलाइन्स के साथ 30 जून तक बढ़ा Lockdown, आया UNLOCK 1 : जानें क्या रहेगा खुला, क्या रहेगा बंद

Lockdown, आया  UNLOCK 1
UNLOCK 1 : Lockdown 5 Guidelines in Hindi
गृह मंत्रालय (ministry of home affairs) की ओर से कोरोना महामारी के कारण देशभर में पिछले दो महीने से भी अधिक समय से लागू लॉकडाउन (Lockdown) को और सरल करते हुए अब केवल कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गयी है। 1 से 30 जून तक के लॉकडाउन 5.0 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 8 जून से चरणबद्ध तरीके से कई छूट दी जायेंगी। बताया गया है कि आठ जून से हॉस्पिटैलिटी सर्विस, होटलों और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी. जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 (UNLOCK 1) नाम दिया गया है। 
केंद्र ने लॉकडाउन में और अधिक छूट संबंधी 30 जून को जारी नए दिशा-निर्देशों को लॉकडाउन हटाने का पहला  चरण (अनलॉक 1) बताया है. देश में ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगरी को खत्म करके सिर्फ एक जोन होगा. यह जोन कंटेनमेंट जोन होगा. कंटेनमेंट जोन में फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी. 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा. साथ ही, मास्क लगाना जरूरी है.  

क्या हैं नई Guidelines : लॉकडाउन 5.0 Unlock 1
लॉकडाउन 5.0 नहीं अब अनलॉक 1, जानिए क्या हैं इसके नियम
इन नई गाइडलाइन्स में कहा गया है कि सार्वजनिक धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाएं भी 8 जून से शुरू हो जाएंगी. केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेनों, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं आदि को शुरू करने का निर्णय परिस्थितियों का आकलन करने के बाद लिया जाएगा. 
गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह के बाद खोला जाएगा. उसमें कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश शिक्षण संस्थानों को जुलाई से खोलने के संबंध में अभिभावकों और अन्य संबंधित लोगों से चर्चा करने के बाद फैसला ले सकते हैं.  
अब से देश में लॉकडाउन गया , UNLOCK 1 आया 

गृह मंत्रालय ने 1 जून से लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक 1 के शुरुआत का ऐलान किया है. ये गाइडलाइन्स (Guidelines) 30 जून तक के लिए जारी किए. UNLOCK 1 के नियम कंटेनमेंट ज़ोन जैसे एरिया पर लागू नहीं किए जाएंगे. इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देश का पालन करना आवश्यक होगा. 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी जारी रहेगी.
Phase 1 : 8 जून 2020 ये-ये मिलेगी छूट
  •  धार्मिक स्थानों पर पूजा पाठ की अनुमति
  •  होटल, रेस्टोरेंट और अस्पताल सेवा
  •  शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत होगी
Phase 2 : स्कूल, कॉलेजों के लिए छूट?

  • स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया. इसके लिए अभिभावकों से प्रतिक्रिया लेने और हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा.
  • इसमें ये भी शर्त रखी गई है कि इसपर लिया गया फैसला जुलाई महीने में लागू होगा. इसके लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी शर्तों को मानना जरूरी होगा.
    Phase 3 : हालात को देखते हुए होगा फैसला

    तीसरे चरण की बात करें तो गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन्स में इस बात की जानकारी साझा की है कि हालात को देखते हुए आने वाले दिनों में निम्न छूट पर फैसला किया जाएगा. जिनमें ये नीचे दी गई सेवाएं शामिल हैं, जिनपर विचार होगा.
    •  गृह मंत्रालय की अनुमति पर यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय यात्रा
    •   मेट्रो सेवा
    •   सिनेमा हाल, जिम, स्विमिंग पूल्स, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम और ऐसे स्थान
    •   सामाजिक / राजनीतिक / खेल / एकेडमिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रम

    Leave a comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *