Latest Hindi Banking jobs   »   Uttar Pradesh Unlock 1 Guidelines in...

Uttar Pradesh Unlock 1 Guidelines in Hindi: 30 जून तक रहेगा Lockdown 5, जानें खास बातें

UP Unlock 1 guidelines in Hindi
Lockdown 5 : UP Government Released New Guidelines Of Unlock 1
केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के अगले चरण की घोषणा किये जाने के एक दिन बाद यूपी सरकार ने अपने राज्य के लिए नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। मोदी सरकार ने का नया Lockdown 5 अब 30 जून तक लागू रहेगा, लेकिन इसमें बहुत छूट भी दी गयी हैं, जो अब तक लॉकडाउन के चारों चरण में लगाई गई थीं इसलिए इसे इसे ‘अनलॉक 1.0’ (Unlock 1.0) नाम दिया गया है। 
यूपी सरकार ने लॉकडाउन 5.0  के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 1 के लिए जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक 1 जून से 30 जून 2020 तक केंद्र के अनुसार ही प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली के हॉटस्पॉट से आने वालों पर गाजियाबाद और नोएडा में रोक रहेगी। दोनों जिलों के डीएम इस बारे में फैसला करेंगे की  दिल्ली की बार्डर खोला जाए या नहीं। यूपी में 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स और होटल-रेस्तरां भी खोले जा सकेंगे। जुलाई में स्कूल और कॉलेज केंद्र के निर्देशों के आधार पर खोलना प्रस्तावित है। यूपी में भी 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। 
उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि कहीं भी एक केस हुआ तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर होगा। दो केस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजें मिलेंगी। 
जानें गाइडलाइन की खास बातें (Unlock -1.0 Guidelines in Uttar pradesh) :
  • 8 जून से होटल और धार्मिक स्थल खुलेंगे। 
  • जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है।
  • एक केस मिलने पर 250 मीटर का दायरा कंटोनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
  • दोपहिया वाहन पर अब दो लोगों को बैठने की छूट। 
  • ऑटो में भी जितनी सीट उतने लोग बैठ सकेंगे।
  • बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा।
  • पार्क सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 8 बजे तक खुलेंगे
  • सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे।
  • एक जून से रेल सेवा भी शुरू होगी, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन का ध्यान रखें।
  • 8 जून से शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। 
  • अंतरराष्ट्रीय उडानें बंद रहेंगी। 
  • औद्योगिक क्षेत्र में मरीज मिला तो 24 घंटे के लिए क्षेत्र को बंद रखा जाएगा।
  • बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। 
  • रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
  • एक केस मिलने पर फ्लोर सील होगा, जबकि एक से ज्यादा केस मिलने पर टावर सील कर दिया जाएगा।
  • केस निकला तो घर के मालिक को घर का सैनिटाइजेशन कराना होगा। 
  • दुकानदारों को फेसमास्क, सैनिटाइजर रखना होगा। 
  • समस्त कार्यालयों में 100 प्रतिशत अटेंडेंस होगी।
  • कार्यालयों में तीन पालियों में काम होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
  • नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं लेकिन ऑफिस को पिकअप और ड्रॉप करने की सुविधा देनी होगी।
  • बाजार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे।
  • सुपरमार्केट भी खुलेंगे और इसके लिए दिशानिर्देश जारी होंंगे।
  • सब्जी मंडियों को सुबह 6 से 9 और फल मंडियों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा। 
  • मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी। 
  • रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।
  • बस में उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं।
  • कार में भी उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं।

यूपी में क्या हैं कोरोना वायरस से हालात-  


उत्तर पदेश में कुल संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 7,701 पहुंच चुकी है। राज्य में 12 और रोगियों की मौत के साथ इस संक्रमण से प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 213 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा मौतें फिरोजाबाद में, मेरठ, लखनऊ, मुरादाबाद, हापुड़, सिद्धार्थनगर, झांसी, फर्रूखाबाद और एटा में हुई है। बुलेटिन के अनुसार 7,701 मामलों में से 4651 रोगी अब ठीक हो गए हैं जबकि सक्रिय संक्रमण के मामले 2837 है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *