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Government Schemes- At a Glance

प्रिय पाठको,

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जैसा कि हम
जानते हैं कि बैंकिंग परीक्षाओं और एसएससी परीक्षाओं के लिए सरकारी योजनाएं बहुत
महत्वपूर्ण हैं और हालिया परीक्षाओं और साक्षात्कारों में कई सवाल पूछे गए थे.
इसलिए अब से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करेंगे.

अटल पेंशन योजना
भारत सरकार काम
करने वाले वृद्ध गरीबों की आय की सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उन्हें प्रोत्साहित
करने और उनकी सेवानिवृत्ति के लिए धन बचाने के लिए सक्षम करने पर केंद्रित है. इस
योजना के उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों में दीर्घायु जोखिम की समस्या पर
ध्यान केन्द्रित करने और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति
होने पर धन बचाने के लिए प्रोत्साहित करना है
.
भारत सरकार ने 2015-16 बजट में अटल पेंशन योजना (एपीएआई) नामक एक नई योजना की घोषणा की है. एपीवाई असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों पर
केंद्रित है
. यह योजना एनपीएस आर्किटेक्चर के माध्यम से
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित है





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अटल पेंशन योजना के मुख्य अंश:
 एपीवाय के तहत, ग्राहकों के लिए 1000 रुपये प्रति माह से 5000 रुपये प्रति माह  तक न्यूनतम
मासिक पेंशन की गारंटी है
.
• न्यूनतम पेंशन का लाभ भारत सरकार द्वारा
गारंटीकृत होगा
.
• भारत सरकार का योगदान 50% या सह-योगदान 1000 प्रति वर्ष होगा, जो भी कम हो. सरकारी सह-योगदान उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो
किसी भी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं द्वारा कवर नहीं किए गए हैं और आयकरदाता
नहीं हैं
.
• भारत सरकार प्रत्येक योग्य ग्राहक के साथ
सह-योगदान करेगी
, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए 1 जून 2015 से 31 दिसंबर 2015 की अवधि के बीच इस योजन में सम्मिलित होगा. एपीपी के तहत सरकार के सह-योगदान के पांच
वर्षों के लाभ में प्रवासकर्ता स्वावलंबन लाभार्थियों सहित सभी ग्राहकों के लिए
5 वर्ष से अधिक नहीं होगा.
 सभी बैंक खाता धारक एपीवाय में शामिल हो सकते
हैं
.

अटल पेंशन योजाना के लिए योग्यता:
एपीवाई 18-40 वर्ष के बीच की आयु भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू है.
आधार प्राथमिक
केवाईसी होगा
. योजना के संचालन में आसानी के लिए ग्राहकों से
आधार और मोबाइल नंबर प्राप्त करना आवश्यक है
. यदि पंजीकरण के समय आधार उपलब्ध नहीं है, तो आधार विवरण बाद
में भी जमा कर सकते हैं
.

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

प्रधान मंत्री
जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय सेवाओं अर्थात्
, बैंकिंग/ बचत और
जमा खातों
, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन,के लिए वित्तीय
सहायता प्रदान करने का राष्ट्रीय मिशन है
.
खाता किसी भी बैंक
शाखा या व्यवसायी प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है
. पीएमजेडीवाई खाता शून्य बैलेंस के साथ खोले जा सकता
हैं. हालांकि
, यदि खाताधारक चेक बुक प्राप्त करना चाहता है, तो उसे न्यूनतम शेष राशि मानदंड पूरा करना होगा.
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पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत विशेष लाभ:

1. जमा पर ब्याज.
2. दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए तक कवर
3. कोई न्यूनतम शेष आवश्यक नहीं है.
4. इस योजना के अंतर्गत पात्रता शर्त को पूरा करने
पर लाभार्थी की मृत्यु पर
30,000 रुपये जीवन कवर प्रदान करता है.
5. पुरे भारत में धन का आसान स्थानांतरण.
6. सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिलेगा
.
7. 6 माह के खाते के संतोषजनक संचालन के बाद, एक ओवरड्राफ्ट की सुविधा की अनुमति दी जाती है
8. पेंशन, बीमा उत्पादों का
उपयोग कर सकते है
.
9. पीएमजेडीवाई के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के
तहत दावे का भुगतान किया जाएगा यदि रुपे कार्ड धारक ने किसी भी बैंक शाखा
, बैंक मित्र, एटीएम, पीओएस, ई-कॉम आदि में कम से कम एक सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय ग्राहक प्रेरित लेनदेन
किया है
. चैनल इंट्रा और इंटर बैंक दोनों बैंकों या ऑन-अस (बैंक ग्राहक / रुपए कार्ड धारक एक
ही बैंक चैनल पर लेनदेन करते हैं) और ऑफ-यू (बैंक ग्राहक / अन्य बैंक चैनल पर
ट्रांसफर करने वाले रूपे कार्ड धारक) को दुर्घटना से
9 0 दिन पहले जिसमे दुर्घटना की तिथि भी शामिल है, को रूपे बीमा कार्यक्रम 2016-2017 के तहत योग्य लेनदेन के रूप में शामिल किया गया है.
10. 5000 / – तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा केवल प्रति परिवार में
एक खाते में उपलब्ध है
, अधिमानतः घर की महिला.

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) – एक दुर्घटना
बीमा योजना

प्रधान मंत्री
नरेंद्र मोदी ने प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना ‘प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना
(पीएमएसबीवाई)’ की शुरू की है जो एक आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता बीमा योजना है
. भारतीय आबादी का
एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और उनमें से ज्यादातर किसी भी तरह
की सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर नहीं हैं
. इस जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग प्रणाली का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पता
है और अधिकांशत: समय-समय पर जारी होने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं से अनजान होते
हैं
.

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पीएमएसबीवाई योजना
में शामिल होने पर और
12 रु प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का नाममात्र
प्रीमियम का भुगतान करके,
उसे आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता
के मामले में 2
,00,000 (दो लाख) रुपये की राशि का बीमा कवर मिलेगा या आंशिक लेकिन
स्थायी विकलांगता के मामले में 1
,00,000 (एक लाख) रुपये की राशी प्रदान की जाएगी. यह योजना एक वर्ष के लिए मान्य होगी और इसे हर
साल नवीनीकृत किया जा सकता है
. ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया पूरा प्रीमियम धारा 80 सी के तहत कर-मुक्त होगा. इसके अलावा, सभी 1, 00,000 (एक लाख) रुपए तक प्राप्त आय को धारा 10 (10 डी) के तहत कर से छूट दी जाएगी. यदि फॉर्म 15 एच या फॉर्म 15 जी बीमा एजेंसी को जमा नहीं किया गया है तो 1,00,000 रुपये की कुल आय से अधिक राशि पर 2% की दर से टीडीएस लागू होगा.

पीएमएसबीवाई के अंतर्गत कवर करने के लिए कौन योग्य है?

बचत बैंक खाते और
आधार कार्ड के साथ
18 और 70 वर्ष की उम्र के बीच कोई भी व्यक्ति इस योजना
में शामिल हो सकता है
. एक व्यक्ति को साधारण फॉर्म भरना है जिसमे नामांकित
व्यक्ति के नाम का उल्लेख करना है और आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ने होगा.
योजना को जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जून से पहले व्यक्ति को फॉर्म जमा करने की आवश्यकता होगी.






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