Union Budget 2020-2021 Tax Slabs : केन्द्रीय बजट 2020-2021 में करदाताओं के लिए बड़ी राहत दी गयी है. इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अब करदाताओं को 5 से 7.5 लाख रुपये की कमाई तक 10 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं 7.5 से 10 लाख रुपये की कमाई तक 15 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा.
वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, “नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी.” केन्द्रीय बजट में करदाताओँ को बड़ी राहत प्रदान करते हुए और आयकर कानून को सरल बनाने के लिए एक नई और सरल व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया है.
कम आय वालों पर कोई टैक्स नहीं
Income Tax Act की विभिन्न धाराओं के तहत मिलने वाली टैक्स छूट नहीं लेने पर नए टैक्स स्लैब्स इस प्रकार होंगे. अब 2.5 लाख तक की आय वर्ग के लोगों को कर से छूट दी गयी है, जबकि 2.5 से 5 लाख तक के आयवर्ग को केवल 5 प्रतिशत ही Tax देना होगा. ध्यान रहे कि नई व्यवस्था के तहत टैक्स रेट्स उन्हीं टैक्स पेयर्स पर लागू होगा जो कोई छूट नहीं लेंगे. अगर किसी को नई व्यवस्था पसंद नहीं हैं तो पुराने टैक्स स्लैब्स के मुताबिक टैक्स अदा कर सकते हैं.
ये है नई INCOME TAX SLAB :
बजट 2020 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसे आयकर कानून के अंतर्गत इस समय अधिक कटौतियां और छूट मिल रही हैं वह इनका लाभ उठा सकता है और पुरानी व्यवस्था के अनुसार कर का भुगतान जारी रख सकता है.
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