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RBI introduces Ombudsman for Credit Companies: RBI ने क्रेडिट सूचना कंपनियों के लिए लोकपाल व्यस्य्था शुरु करने के दिए निर्देश

 भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के एक निर्देश के अनुसार, क्रेडिट सूचना कंपनियों को एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करना चाहिए। आइए इस लेख में इसके बारे में अधिक चर्चा करें

 

RBI introduces Internal Ombudsman mechanism for Credit Information Companies: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी शिकायत निवारण प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता में सुधार के लिए 1 अप्रैल, 2023 तक क्रेडिट सूचना कंपनियों को एक आंतरिक लोकपाल (IO) नियुक्त करने का आदेश दिया है। RBI द्वारा नियामक नियंत्रण के अलावा, IO तंत्र के संचालन की निगरानी CIC की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली द्वारा की जाएगी।

Internal Ombudsman mechanism for CIC: Key Points

  • भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा एक आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति का आदेश दिया है।
  • RBI-एकीकृत लोकपाल योजना 2021 की पहुंच बढ़ाने के लिए, सेंट्रल बैंक ने CIC को अपने दायरे में शामिल करने का फैसला किया। RBI के अनुसार, यह उद्यमों के ग्राहकों को CIC से जुड़ी शिकायतों के लिए एक मुफ्त वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया के साथ विनियमन के अधीन प्रदान करेगा।
  • आंतरिक लोकपाल को प्रत्येक CIC द्वारा कम से कम तीन साल और पांच साल से अधिक नहीं की निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए ।
  • RBI द्वारा नियामक नियंत्रण के अलावा, IO तंत्र के संचालन की निगरानी CIC की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली द्वारा की जाएगी।
  • RBI के अनुसार, सेंट्रल बैंक उन उदाहरणों पर भी गौर करेगा जहां CIC द्वारा IO के फैसले को खारिज कर दिया गया था।

 

 

Functions & roles of IO

  1. IO केवल उन शिकायतों से निपटेगा जिनकी CIC पहले ही समीक्षा कर चुकी है लेकिन पूर्ण या आंशिक रूप से खारिज कर दी गई है। यह शिकायतकर्ताओं या जनता के सदस्यों की सीधी शिकायतों का जवाब नहीं देगा।
  2. CIC को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि IO का पद खाली न छोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त, CIC सेवा की विफलता से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के अपवाद के साथ, IO धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन से संबंधित किसी भी शिकायत को नहीं संभालेगा।
  3. CIC के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आंतरिक लोकपाल से प्रशासनिक रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और बोर्ड को कार्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होगी। RBI के पर्यवेक्षी मूल्यांकन में ग्राहक सेवा और ग्राहक शिकायत समाधान विभागों की समीक्षा शामिल होगी। RBI ने कहा कि सेंट्रल बैंक उन मामलों की भी जांच करेगा जिनमें IO के फैसले को CIC ने पलट दिया था।

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