प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और 2018 में इसमें कुछ सुधार किये गए थे, वित्त वर्ष 2019-20 तक परिवारों की संख्या 5 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ परिवारों तक पहुंच गई थी. यह योजना अभी भी एक्टिव है और इस स्कीम नेअभी तक करोड़ों परिवारों को लाभान्वित किया है.यह एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये का वित्तीय समर्थन, गैस चूल्हा खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण और तेल विपणन कंपनियों द्वारा रिफिल प्रदान करना है. इस योजना का विस्तार देश के कुल 715 जिलों में हैं.
योजना का नाम | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना |
वेबसाइट | pmuy.gov.in |
योजना का प्रकार | केंद्रीय वित्त पोषित योजना |
Concerned Authority | India’s Government and Ministry of Petroleum and Natural Gas |
लाभार्थी | अल्पसंख्यक महिलाएं |
Fund Allotted | 800 Crores |
जिलों की संख्या | 715 |
योजना की स्थिति | Active |
द्वारा शुरू की गई योजना | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी |
प्रारंभ तिथि | 1 मई 2016 |
Aim | To Provide Free LPG |
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विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्टों में यह कहा गया था कि जलाऊ लकड़ी, लकड़ी का कोयला, या किसी अन्य सामग्री पर खाना पकाने के दौरान पैदा होने वाला धुआं एक घंटे में जलाए गए 400 सिगरेट की मात्रा के बराबर है. उत्पादित यह धुआं महिलाओं और उनके परिवारों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक और खतरनाक है. इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने पीएम उज्जवला योजना शुरू की थी, जिसके लिए 8000 करोड़ का बजट जारी किया गया है. यह योजना 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई. इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में ग्रामीण परिवारों के कल्याण के साथ शुरू की गई थी.
PM Ujjawal Yojana 2020 के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- एक गरीब परिवार से संबंधित वयस्क महिला, जिसके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है.
- योजना के लिए आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- महिला को भारतीय नागरिक होना चाहिए जो राष्ट्र के ग्रामीण वर्ग से संबंधित हो.
- कनेक्शन केवल परिवार की महिलाओं के नाम पर जारी किया जाएगा.
- आवेदक परिवारों को केवल एक ही बार इस योजना का लाभ मिलेगा. अगर कोई परिवार इस योजना के तहत कोई एक से अधि कनेक्शन लेते हैं तो दंडनीय होगा.
PMUY 2020 के लिए आवेदन कैसे करें?
- प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmuy.gov.in पर जाएँ.
- “डाउनलोड फ़ॉर्म” बटन पर क्लिक करें
- लिस्ट में से अपनी पसंद के अनुसार फॉर्म की भाषा चुनें
- आवेदन पत्र के साथ pdf स्क्रीन पर दिखाई देगी
- एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और फॉर्म को प्रिंट आउट निकालकर ऑफलाइन भरें
- फॉर्म भरने के बाद, सभी LPG वितरक के पहचान पत्र के साथ निकटतम एलपीजी वितरक को फॉर्म जमा करें, जिसमें सभी परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, जनधन बैंक खाता और पता विवरण शामिल हैं.
टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800 266 6696
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