राज्यसभा से भी कृषि कानून निरसन विधेयक पास
Three Farm Bills repealed by Rajya Sabha : कृषि कानून को लेकर लम्बे समय से चल रहे आन्दोलन के चलते अब राज्यसभा से भी कृषि कानून निरसन विधेयक पास हो गया है। और इससे पहले लोकसभा में भी यह बिल पास हो चुका है। इस तरह शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों से तीनों कृषि कानून वापसी बिल पारित हो गया है जिनके विरोध में पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन हो रहा है। अब इसमें राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है।लोकसभा ने तीन कृषि कानून बिल को रद्द करने के लिए विधेयक पास किया है, जोकि कई किसानों के लिए विरोध का कारण बना हुआ था कई किसानो ने करीब एक साल से भी अधिक समय तक दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों के बाहरी इलाकों में कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था।
यह बिल कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा पेश किया गया था। परंतु इसका लगातार विरोध होना व विपक्षी दल द्वारा इस बिल को वापस लेने की मांग लगातार हो रही है तो इस समस्या को देखते हुए अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
Time Line of farm bill controversy
भारतीय कृषि अधिनियम,2020 जिसे फार्म बिल के रूप से भी जाना जाता है, सितंबर 2020 में संसद द्वारा कृषि बिल के तीन अधिनियम पारित किए थे। संसद द्वारा पारित होने के बाद 17 सितंबर 2020 को लोकसभा ने कृषि बिलों को अपनी मंजूरी दी थी वह 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा ने बिल को अपनी मंजूरी दी थी।
भारत के राष्ट्रपति, राम नाथ कोविंद ने 27 सितंबर 2020 को कृषि कानून बिल को अपनी सहमति दी। तब कई किसानों ने सितंबर 2020 में इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था।
12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया और कृषि कानूनों से संबंधित किसानों की शिकायतों को देखने व जाँच पड़ताल करने के लिए एक समिति का गठन किया।
अंत में, 19 नवंबर, 2021 को गुरु नानक प्रकाश पर्व के विशेष अवसर पर पीएम मोदी जी ने घोषणा की थी कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा उन्हें वापस ले लिया जाएगा और सभी किसानों से आंदोलन को समाप्त करने का आग्रह किया व उनको अपने घरों और खेतों में वापस जाने का आग्रह किया।
जानिये, कौन से हैं तीन कृषि कानून ? (What were the three farm laws?)
1. Farmers’ Produce trade & Commerce
(promotion & facilitation) Act, 2020:
यह कानून किसानों की उपज व खेती के व्यापार के क्षेत्रों के दायरे को चुनिंदा क्षेत्रों से “जिसमे उत्पादन, संग्रह, एकत्रीकरण शामिल है से किसी भी स्थान तक ले जा सकता है।
इसे डिज़ाइन किया है कि अनुसूचित किसानों की उपज को इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और ई–कॉमर्स की अनुमति देने के लिए।
यह राज्य सरकारों को ‘बाहरी व्यापार क्षेत्र‘ में किसानों की उपज व खेती के व्यापार के लिए किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पर कोई बाजार शुल्क, फीस व लेवी को रोकता है इसमें किसी भी राज्य के किसान अपनी फसल बेच सकते है।
2. Farmers (Employment and Protection)
Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020:.
यह कानून किसानों के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करता है जिसमे किसानों की उपज के मूल्य निर्धारण के साथ साथ खरीददारों के लिए भी मूल्य निर्धारण को भी प्रस्तुत किया जाएगा।
यह एक विवाद समाधान तंत्र (resolution Mechanism) स्थापित करता है।
3. Essential Commodities (Amendment)
Act, 2020:
यह आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल जैसे खाद्य पदार्थों को हटा देता है। यह “असाधारण परिस्थितियों” को छोड़कर बागवानी तकनीकों द्वारा उत्पादित कृषि वस्तुओं पर स्टॉकहोल्डिंग सीमा को भी हटा देता है।
यह भी आदेश पारित किया गया था कि कृषि उपज पर किसी भी स्टॉक की सीमा तभी लागू होती है जब कीमत में तेज वृद्धि होती है।
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