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Modi govt. Readies pension law to revamp: मोदी सरकार ने की पेंशन कानून में बदलाव की तैयारी: करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज

Modi govt. Readies pension law to revamp: मोदी सरकार ने की पेंशन कानून में बदलाव की तैयारी: करेंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज | Latest Hindi Banking jobs_3.1

Modi govt. Readies pension law to revamp: मोदी सरकार ने की पेंशन कानून में बदलाव की तैयारी

केंद्र सरकार अब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) कानून में बदलाव की तैयार कर रही है, PFRDA आम लोगों को रिटायरमेंट के वक्त उनके फंड विड्रॉल करने में पहले से ज्यादा फ्लैक्सिबिलिटी ऑफर कर सकेगा.

इस विधेयक पर सचिवों की एक समिति कई महीनों से चर्चा कर रही थी और पेंशन कानून में संभावित बदलाव के बाद नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को PFRDA से अलग किया जाएग. वहीं सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि बीमा सेक्टर में अधिकतम FDI FDI 74% रहे. इसके अलावा PFRDA को गलती करने पर पेनल्टी वसूलने का भी अधिकार मिलेगा. इस तरह PFRDA एक नियामक के तौर पर अधिक मजबूत होगा. 

सूत्रों के अनुसार, NPS को और आकर्षक बनाने के लिए अतिरिक्त (अधिक) निकासी विकल्प प्रदान करने के लिए नियामक को अनुदान देना एक प्रमुख कारण है। वर्तमान में, ग्राहक अपनी सेवानिवृत्ति पर कुल राशि का 60% निकाल सकते हैं और शेष राशि का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाता है। पेंशन नियामक ग्राहकों को व्यवस्थित निकासी योजनाओं में निवेश करने की अनुमति देने की उम्मीद कर रहा है जो सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करते हैं। दूसरा विकल्प मुद्रास्फीति-अनुक्रमित वार्षिकियां रखना है, जिसे 10 साल की सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बेंचमार्क किया जाएगा। तीसरा विकल्प है, सब्सक्राइबर्स को फंड के एक हिस्से को डिफर्ड एन्युटी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे बेहतर रिटर्न कमा सकें।

इस प्रमुख परिवर्तन को सेवानिवृत्ति निधि के रूप में विनियमित किया जाएगा। जब कानून में संशोधन होगा तो फंड को रजिस्टर करना होगा और पीएफआरडीए निगरानी रखेगा। वहीं, ईपीएफओ जो कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना भी चलाता है, उसे पीएफआरडीए द्वारा विनियमित नहीं किया जाएगा।

National Pension Scheme (राष्ट्रीय पेंशन योजना): 

राष्ट्रीय पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस पेंशन योजना का लाभ सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को छोड़कर सार्वजनिक, निजी और यहां तक ​​कि असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों द्वारा उठाया जा सकता है.

Tax benefit: इसमें 80CCD (1) के तहत 1.50 लाख रुपये तक की कटौती का दावा किया जा सकता है जो धारा 80 सी के स्वयं-योगदान को कवर करता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System):

  • इसकी स्थापना 2004 में भारत सरकार द्वारा की गई थी।
  • 10 दिसंबर 2018 को, भारत सरकार ने एनपीएस को भारत में पूरी तरह से कर-मुक्त साधन बना दिया।
  • 18 से 65 वर्ष की आयु के बीच भारत के सभी नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं।

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