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Guidelines for Unlock 4.0 Announced by the Ministry of Home Affairs : गृह मंत्रालय ने जारी किये दिशानिर्देश

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Unlock 4.0 guidelines: Metro to start September 7, no state lockdowns outside containment zones

Unlock 4 Guidelines: गृह मंत्रालय( Ministry of Home Affairs) ने Unlock 4.0 के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है. लोग बेसब्री से Unlock 3.0 के बाद Unlock 4.0 guidelines का इंतज़ार कर रहे थे. Ministry of Home Affairs ने @ mha.gov.in पर अनलॉक 4 से सम्बंधित दिशानिर्देशों को जारी कर दिया है. जिसमें स्कूल, कॉलेज और शिक्षा संस्थान को अभी भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. इसके साथ ही 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है. आप नीचे दिए गए लिंक की मदद से Unlock 4.0 Guidelines pdf  डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे 29 अगस्त 2020 को जारी किया गया है. 

Ministry of Home Affairs Unlock 4.0. Guidelines Official PDF- Download

Guidelines for Unlock 4.0 Announced by the Ministry of Home Affairs

Metro to start from 7 September- 22 मार्च से निलंबित की गई मेट्रो रेल सेवा 7 सितंबर से फिर से शुरू की जाएगी. यह उन उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है जो विभिन्न competitive exam को लेकर परेशान थे की कैसे exam हॉल पहुंचेंगे.  IBPS RRB Exams के उम्मीदवार अब राहत की सांस ले सकते हैं.

Public gathering with an upper limit of 100 persons to be permitted from 21st September 2020- इसमें सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य मण्डली में अब 100 लोग तक शामिल हो सकते हैं.

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Marriages to have an upper limit of 50 guests till 20th September and 100 people will be allowed after that- मंत्रालय ने अनलॉक 4 दिशानिर्देशों में उल्लेख किया है कि विवाह समारोहों में अतिथि की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए और अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम में 20 सितंबर तक 20 से अधिक नहीं होना चाहिए. जिसके बाद ऐसी सभाओं के लिए 100 व्यक्तियों की ऊपरी सीमा होगी.

Openair theatres will be allowed to open from 21st September 2020– सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क अनलॉक 4 में बंद रहें. यह 21 सितम्बर के बाद ओपन हो सकते हैं.

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Lockdown in containment zones– 30 सितंबर 2020 तक सभी containment zones में लॉकडाउन होगा और इस तरह के क्षेत्रों में आवश्यक गतिविधियों, घर-घर निगरानी और अन्य नैदानिक हस्तक्षेप आदि की अनुमति होगी. 

Teaching and non-teaching staff to be called to school in non-containment zones– राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में 50% शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 21 सितंबर से ऑनलाइन teaching/ telecounselling और संबंधित कार्य के लिए एक समय पर स्कूलों में बुलाया जा सकता है.

Schools and colleges to remain close till 30th September 2020- लेकिन कक्षा 9 से 12 के छात्रों को 21 सितंबर से अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर, केवल गैर-नियोजन क्षेत्रों में स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है. उनके माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी.

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