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Lockdown 4.0 Guidelines – गृह मंत्रालय ने 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला

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देश में लगातार कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, अब तक 3 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, वहीँ कोरोना  के मामले भी 1 लाख के करीब पहुँच गए हैं. ऐसे में एक बार फिर से lockdown को बढ़ा दिया गया है. lockdown 17 मई तक था, पर अब lockdown 4.0 के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है. देश में  लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. पूरे देश में बढ़ाए गए इस lockdown के लिए दिशा निर्देश जारी किये गए हैं.  ऑफिसियल नोटिस का pdf हम यहाँ दे रहें हैं, जिसकी जाँच आप कर सकते हैं-

MHA Orders Extension of Lockdown till 31 May- Download Guidelines

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लॉकडाउन 4.0 में क्या-क्या बंद रहेगा?

गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के सेट में यह कहा गया है कि राज्य 31 मई तक लॉकडाउन के लिए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगे और अंतरराज्यीय यात्रा, सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, मेट्रो, रेल जैसे सभी सार्वजनिक यातायात से जुड़े वाहनों पर रोक रहेगी. इसके साथ स्कूल, कॉलेज, होटल, मॉल, जिम और  रेस्टोरेंट बंद रहेंगे. सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक समारोहों पर प्रतिबन्ध रहेगा.
Intra- state movement के लिए अनुमति दी गई है, पर इस सम्बन्ध में दिशानिर्देश राज्य तय करेंगे. इसमें मजबूर और जरुरी कार्य से जा रहे लोगों को छूट दी जाएगी.

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लॉकडाउन 4.0 में रात का कर्फ्यू

दिशानिर्देशों के सेट में “नाइट कर्फ्यू” के लिए समर्पित एक बिंदु 6 भी है जो बताता है कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, रात 7 बजे से शुबह 7 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही निषिद्ध रहेगी.

गैर-आवश्यक वस्तुओं में  e-commerce पर प्रतिबंध, red zones के लिए भी उठाया गया

Containment zones के भीतर आर्थिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी, लेकिन अब ईकॉमर्स गतिविधियाँ अन्य सभी ज़ोन में हो सकती हैं.

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लॉकडाउन 4.0 में व्यापार पर राहत दी है

containment zones और मॉल को छोड़ कर सभी दुकानें लॉकडाउन 4.0 के दौरान खोलने की अनुमति है. containment zones में 31 मई तक केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति है.

लॉकडाउन 4.0 में Containment Zones

containment zones में आवश्यकता के अनुसार intensive contact tracing, house-to-house surveillance और अन्‍य चिकित्‍सा व्यवस्था का संचालन किया  जा रहा है. containment zones लोगों के किसी भी movement को अनुमति नहीं दी जाएगी.

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