धूम्रपान से बचाव सम्बंधित सरकारी पहलें:
भारत सरकार ने विभिन्न अधिनियम और व्यापक तंबाकू नियंत्रण उपाए लागू किये है, जिनके माध्यम से स्मोकिंग पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है.
1. भारत सरकार ने वर्ष 1975 में सिगरेट अधिनियम (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) बनाया. जिसके अंतर्गत वैधानिक चेतावनी “सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है”, इस चेतावनी को सभी सिगरेट के पैकेजों, डिब्बों और सिगरेट के विज्ञापनों पर लिखा जाना अनिवार्य कर दिया. जिससे लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें.
2. भारत ने WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल (FCTC) अपनाया तथा वर्ष 2003 में “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम” पारित किया गया था.
3. तंबाकू उपभोग के हानिकारक प्रभावों और तंबाकू नियंत्रण कानून के बारे में अधिक जागरूकता लाने तथा तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा एक्ट वर्ष 2003) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) की शुरूआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने की थी.
4. वर्ष 2018 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधित नियम के तहत ‘तंबाकू से कैंसर होता है’ और विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के दो चित्र अनिवार्य कर दिए गए तथा तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर ‘आज ही तंबाकू छोड़ने के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें’ का विज्ञापन शामिल किया गया है. जिससे उन लोगों की मदद की जा सके जो धुम्रपान छोड़ना चाहते हैं.
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