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मानवाधिकार दिवस : 10 दिसंबर

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विश्वभर में आज के दिन यानी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र ने साल 1948 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था जिसका उद्देश्य विश्वभर के लोगों का ध्यान मानवाधिकारों की ओर आकर्षित करना था। 48 देशों ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र महाभा के साथ इस दिन को मनाया. इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया में सभी लोगों के लिए एक समान मानकों को स्थापित करना था. साथ ही मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्म और सितम को रोकने के लिए एक वैश्विक प्रयास था. 
 मानवाधिकार वे मूलभूत नैसर्गिक अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता. इसके अनुसार सभी को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार जन्मजात ही प्राप्त है और उसे छीनना या बाधा पहुंचाना मानवाधिकारों का हनन होता है.
भले ही संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में सभी देशों को इस दिन को मनाने के लिए आमंत्रित किया हो लेकिन भारत में मानवाधिकार कानून को अमल में लाने के लिए एक लम्बा वक्त लगा। हमारे देश में 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार कानून अमल में आया जिसके बाद इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया।

मानवाधिकार आयोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्षेत्रों में भी काम करता है। जैसे मज़दूरी, HIV एड्स, हेल्थ, बाल विवाह, महिला अधिकार , ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके।

वर्तमान में एच. एल. दत्तु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित हैं।

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