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बिमल जालान समिति की सिफारिशें मंजूर : सरकार को मिलेंगे 1.76 लाख करोड़ रु.

 Govt to get RBI’s surplus reserves of Rs 1.76 lakh crore : accepts Jalan Panel Recommendations
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बिमल जालान समिति की सिफारिशों को अमल में लाते हुए रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपए का लाभांश और अधिशेष आरक्षित कोष सरकार को हस्तांतरित करने का फैसला किया। गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने 1,76,051 करोड़ रुपए सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय किया गया।

  • आरबीआई का कहना है कि इससे नरेंद्र मोदी सरकार को राजकोषीय घाटा बढ़ाए बिना सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।
  • आरबीआई के 84 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। इस फैसले से सरकार को सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
  • इस हस्तांतरण में 2018-19 के लिए 1,23,414 करोड़ रुपए का अधिशेष और 52,637 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान के रूप में चिन्हित किया गया है।  

RBI का सरप्लस या अधिशेष क्या होता है- यह वो राशि होती है, जिसे RBI सरकार को ट्रांसफर करता है. RBI अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद जो सरप्लस बचता है उसे सरकार को ट्रांसफर करना होता है. वित्त वर्ष 2017-2018 में आरबीआई के खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा 14,200 करोड़ रुपये का था, जो उसने कंटिंजेंसी फंड से किया था. जितना बड़ा हिस्सा कंटिंजेंसी फंड (CF) में जाएगा, सरप्लस उतना घटेगा.

आरबीआई 2013-14 के बाद से अपनी डिस्पोजेबल इनकम (खर्च करने लायक फंड) का 99% सरकार को देता आ रहा है। जहां तक डिविडेंड का सवाल है तो 2018-19 के लिए 1,23,414 करोड़ रुपये में से 28,000 करोड़ रुपये मार्च में ही अंतरिम डिविडेंड के तौर पर सरकार को दिए जा चुके हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान सरकार को 95,414 करोड़ रुपये डिविडेंड मिलना तय है। यह 1.76 लाख करोड़ के सरप्लस फंड के अलावा होगा।

रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद यह कदम उठाया है। समिति को यह तय करने को कहा गया था कि केंद्रीय बैंक के पास कितनी आरक्षित राशि होनी चाहिए और उसे केंद्र सरकार को कितना लाभांश देना चाहिए। सरकार की ओर से वित्त सचिव राजीव कुमार इस समिति में शामिल थे। समिति ने 14 अगस्त को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया था। 

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