प्रिय पाठकों,
स्टडी नोट में आज हम SEBI (सेबी) के विषय में चर्चा करेगें
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)
भारतीय प्रतिभूति
एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) भारत में प्रतिभूति बाजार के लिए नियामक है.
इसका बुनियादी कार्य
प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा और प्रतिभूति बाजार कज नियमन से
सम्बंधित मुद्दों के विकास को बढ़ावा देने का है.
प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा और प्रतिभूति बाजार कज नियमन से
सम्बंधित मुद्दों के विकास को बढ़ावा देने का है.
भारतीय प्रतिभूति
एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को की गयी थी.
एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को की गयी थी.
सेबी उन तीन
समूहों की जरूरतों के लिए उत्तरदायी जो बाजार का गठन करते है-
समूहों की जरूरतों के लिए उत्तरदायी जो बाजार का गठन करते है-
एफएमसी
प्रतिभूतियों के
जारीकर्ता
जारीकर्ता
निवेशकों
बाजार के मध्यस्थों.
मुख्यालय मुंबई,
महाराष्ट्र
मुख्यालय मुंबई,
महाराष्ट्र
इसका मुख्यालय मुंबई के व्यवसाय
जिले बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है. और उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय क्रमश: नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित है. जयपुर और बेंगलूर
में सेबी का स्थानीय कार्यालय खोला गया है.
जिले बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है. और उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय क्रमश: नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित है. जयपुर और बेंगलूर
में सेबी का स्थानीय कार्यालय खोला गया है.
बोर्ड प्रबंधन.
बोर्ड में निम्नलिखित
सदस्य शामिल है, नामतः: –
सदस्य शामिल है, नामतः: –
(a) एक अध्यक्ष;
(b) वित्त से संबधित
काम के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों[मंत्रालय] से दो सदस्य.
काम के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों[मंत्रालय] से दो सदस्य.
(c) रिजर्व बैंक के
अधिकारियों में से एक सदस्य.
अधिकारियों में से एक सदस्य.
(d) पांच अन्य सदस्य जिनमें
से कम से कम तीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक सदस्य होंगे.
से कम से कम तीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक सदस्य होंगे.
अध्यक्ष उपेंद्र
कुमार सिन्हा
शक्तियां
कुमार सिन्हा
शक्तियां
अपने कार्यों के कुशलता
से निर्वहन के लिए सेबी को निम्नलिखित शक्तियों से निहित किया गया है
से निर्वहन के लिए सेबी को निम्नलिखित शक्तियों से निहित किया गया है
– शेयर बाजारों के
उपनियमों को मंजूरी देना
उपनियमों को मंजूरी देना
– शेयर बाजार की आवश्यकता के अनुसार उपनियमों में संशोधन करना
– खातों की
पुस्तकों का निरीक्षण और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से समय-समय पर रिटर्न
के लिए कॉल
पुस्तकों का निरीक्षण और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से समय-समय पर रिटर्न
के लिए कॉल
– वित्तीय मध्यस्थों के खातों की पुस्तकों का निरीक्षण
– कुछ कंपनियों एक या एक से अधिक
शेयर बाजारों में अपने शेयरों की सूची के लिए दबाव डालना
शेयर बाजारों में अपने शेयरों की सूची के लिए दबाव डालना