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RBI Cancelled Licence of DUC Bank: आरबीआई ने रद्द किया डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, जानें जमाकर्ताओं को कैसे मिलेगा उनका पैसा वापस

RBI Cancelled Licence of DUC Bank: आरबीआई ने रद्द किया डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, जानें जमाकर्ताओं को कैसे मिलेगा उनका पैसा वापस | Latest Hindi Banking jobs_3.1

 RBI Cancelled License of Deccan Urban Co-operative Bank, Karnataka: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा की है. डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक कर्नाटक राज्य के विजयपुर स्थित बैंक है. डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसलिए रद्द कर दिया गया है क्योंकि अब ऋणदाता के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है. आरबीआई द्वारा डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बारे में विस्तृत जानकारी जानने के लिए और यह जानने के लिए क्या जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिलेगा अथवा नही, आगे आर्टिकल को पढ़ते रहें

License Cancelled of Deccan Urban Co-operative Bank by RBI

डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस 18 अगस्त 2022 को आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया. लाइसेंस रद्द करने का मतलब है कि डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का कारोबार बंद हो गया. आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों, कर्नाटक के रजिस्ट्रार से आरबीआई ने बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने की अपील की है. बैंक के लिए सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों, कर्नाटक के रजिस्ट्रार द्वारा एक परिसमापक भी नियुक्त किया जाएगा. एक परिसमापक वह व्यक्ति होता है जिसके पास कानूनी अधिकार होते हैं और वे बैंक बंद होने से पहले बैंक की संपत्ति बेचने के लिए कंपनी / बैंक की ओर से काम करते हैं. परिसंपत्तियों को बेचा जाता है ताकि नकद उत्पन्न किया जा सके और इसका उपयोग ऋण चुकौती सहित कई कारणों से किया जा सके।
डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कर्नाटक की वर्तमान वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अपने जमाकर्ताओं को पूरी जमा राशि का भुगतान नहीं कर पाएगा, जैसा कि आरबीआई ने कहा है.

क्या डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिलेगा?

डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द किए जाने के बाद से डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ता चिंतित हैं. उनके मन में एक सवाल होगा कि क्या उन्हें उनका जमा पैसा वापस मिलेगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक विज्ञप्ति में कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) से उनकी पूरी जमा राशि प्राप्त होगी.

RBI द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय बैंक ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पर मानदंडों के कुछ प्रावधानों की अवहेलना करने के लिए ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 5,93,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. नियामक अनुपालन में कुछ कमियां थीं जिसके लिए आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाया जाता है और इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के साथ इकाई द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर विचार करना नहीं है.

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