RBI Cancelled License of Deccan Urban Co-operative Bank, Karnataka: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा की है. डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक कर्नाटक राज्य के विजयपुर स्थित बैंक है. डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसलिए रद्द कर दिया गया है क्योंकि अब ऋणदाता के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है. आरबीआई द्वारा डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बारे में विस्तृत जानकारी जानने के लिए और यह जानने के लिए क्या जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिलेगा अथवा नही, आगे आर्टिकल को पढ़ते रहें
License Cancelled of Deccan Urban Co-operative Bank by RBI
क्या डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिलेगा?
डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द किए जाने के बाद से डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ता चिंतित हैं. उनके मन में एक सवाल होगा कि क्या उन्हें उनका जमा पैसा वापस मिलेगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक विज्ञप्ति में कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) से उनकी पूरी जमा राशि प्राप्त होगी.
RBI द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय बैंक ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पर मानदंडों के कुछ प्रावधानों की अवहेलना करने के लिए ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 5,93,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. नियामक अनुपालन में कुछ कमियां थीं जिसके लिए आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाया जाता है और इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के साथ इकाई द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर विचार करना नहीं है.