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राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (National Intellectual Property Awareness Mission) ने 15 अगस्त 2022 की समय-सीमा से पहले ही 31 जुलाई 2022 को 1 मिलियन छात्रों को बौद्धिक संपदा (आईपी) जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य हासिल किया.
What are the main objectives of the NIPAM mission?
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (NIPAM) दो स्तरों के छात्रों को लक्षित करता है.
- Level A includes the students of class 9th to class 12th
- Level B includes students from various colleges and universities.
When NIPAM was launched?
NIPAM, आईपी जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम, 8 दिसंबर 2021 को “आजादी का अमृत महोत्सव” समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था.
Who is the implementing agency of the NIPAM mission?
यह कार्यक्रम बौद्धिक संपदा कार्यालय, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक (CGPDTM), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कार्यालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है.
What are the major achievements of the NIPAM mission?
During the period 08 December 2021 to 31st July 2022, the major achievements are :
- No. of participants (students/faculty) trained on IP = 10, 05, 272
- Educational institutes covered = 3662
- Geographical coverage = 28 states and 7 Union Territories
What is the meaning of Intellectual Property?
बौद्धिक संपदा का अर्थ है मानव मन, मानव बुद्धि और रचनात्मक विचारों की रचनात्मकता से उत्पन्न उत्पाद/प्रक्रिया द्वारा प्रतिनिधित्व की गई संपत्ति. यह आविष्कार, मूल डिजाइन, ट्रेडमार्क, कलात्मक निर्माण आदि हो सकता है. पहले के समय में, चल और अचल संपत्तियों जैसी भौतिक या मूर्त संपत्ति का अधिकतम मूल्य प्राप्त होता था और मालिक का उस पर विशेष अधिकार होता था.
What are the types of intellectual property?
बौद्धिक संपदा अधिकारों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: –
A] औद्योगिक संपत्ति में मुख्य रूप से पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न और भौगोलिक संकेत शामिल हैं.
B] कॉपीराइट कलात्मक और साहित्यिक सृजन से संबंधित है जैसे कविता, उपन्यास, पेंटिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इत्यादि. हाल के दिनों में, बौद्धिक संपदा शब्द का प्रयोग अन्य रूपों, जैसे पौधों की विविधता, एकीकृत सर्किट इत्यादि को शामिल करने के लिए किया जाता है.
याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु:
पेटेंट का अधिकार सीमित अवधि के लिए दिया जाता है, यानी दाखिल करने की तारीख से 20 साल. यह क्षेत्रीय अधिकार, अनन्य अधिकार देता है और इसे केवल उसी देश में मजबूर किया जा सकता है जहां इसे प्रदान किया गया है.
कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (‘अधिनियम’) जनवरी 1958 से लागू हुआ. तब से इस अधिनियम में पांच बार अर्थात् 1983, 1984, 1992, 1994, 1999 और 2012 में संशोधन किया गया है.