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Lockdown : गृह मंत्रालय ने जारी की लिस्ट, जानें 20 अप्रैल से किन services और activities पर मिलेगी छूट

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Coronavirus Lockdown Guidelines issues by MHA | Union Home Ministry has released a list of services and activities which are being allowed to open from April 20
गृह मंत्रालय (MHA)  की ओर से देश भर में लॉकडाउन के 3 मई तक बढ़ाए जाने पर गाइडलाइन जारी किये जाने के बाद, गैर हॉट स्पॉट इलाकों में कुछ शर्तों के साथ आज लॉकडाउन में  ढील दी गयी है.  लेकिन, अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में कोई छूट नहीं दी गयी है. कम आय वाले लोगों और किसानों को ध्यान रखते हुए अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में आज से कुछ और सेवाओं के संचालन की अनुमति दी जाएगी.

Lockdown में इन सेवाओं पर होगी छूट    

  1. खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागबानी गतिविधियां कृषि उत्‍पाद की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति होगी.
  2. दो चालकों और एक हेल्‍पर के साथ सभी ट्रकों और अन्‍य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी.
  3. सभी वित्‍तीय संस्‍थाएं और स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी.
  4. बिजली, मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक और बढई जैसे स्‍वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है.
  5. ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्‍ध करा सकेंगे. केन्‍द्र सरकार उसके स्‍वायत्‍त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे.
    Full list of services and activities which will begin from April 20 Lockdown : गृह मंत्रालय ने जारी की लिस्ट, जानें 20 अप्रैल से किन services और activities पर मिलेगी छूट | Latest Hindi Banking jobs_4.1

देश भर में लॉकडाउन के 3 मई तक बढ़ाए जाने पर जारी गाइडलाइन के अनुसार, हवाई उड़ानों, मेट्रो या बस के आवागमन पर अभी रोक लगी रहेगी. पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी. लेकिन ट्रेनों या बसों में कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी गई है. इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी छूट दी गई है. सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

MHA की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए ये दिशा-निर्देश (guidelines) 3 मई तक के लिए जारी किए गए हैं, जब तक लॉकडाउन चलेगा. गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी. मनरेगा ( MGNREGA) के तहत काम होगा. वहीं, औद्योगिक गतिविधियों पर भी रोक जारी रहेगी. सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी.

लॉकडाउन 2.0 की मुख्य बातें


  दिए गये दिशा निर्देशों के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां,  सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जारी रोक लागू रहेगी। कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर घर में बने मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार, कार्यालयों को सैनिटाइटर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने,  थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।

 सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लॉकडाउन लागू है, तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा। सरकार ने कहा है कि संशोधित दिशा निर्देश (Revised Guidelines) लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान मिले लाभ और दूसरे चरण में कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसानों और श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों को राहत प्रदान करना है।

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