FM Nirmala Sitharaman announces relief measures Amid Corona Virus Outbreak :
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज COVID-19 के प्रकोप से जूझ रहे देश के नागरिकों को राहत देने वाली कुछ बड़ी घोषणायें की. वित्त मंत्री द्वारा various statutory और regulatory compliance issues पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए घोषणा की. किसी भी बैंक के ATM से नकद निकालने पर 3 महीने तक सभी सेवाएं फ्री हैं. डेबिट कार्ड धारक किसी भी बैंक से बिना किसी चार्ज के कितनी भी बार नकद निकाल सकते हैं. इसके आलावा वित्त मंत्री ने ITR, आधार-पैन लिंकिंग और अन्य क्षेत्रों से संबधित क्या राहत दी यह जानने के लिए आप नीचे पढ़ें –
Relief Measures Amid Corona Virus Outbreak.
- FM ने फिलहाल तीन महीने के लिए न्यूनतम बैलेंस में मांफी की घोषणा की है. न्यूनतम बैलेंस से कम राशि खाते में होने पर भी penalty नहीं लगेगा.
- वित्त मंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जब तक बहुत जरुरी न हो बैंकों में न जाएँ.सुरक्षित रहने के लिए ऑनलाइन लेनदेन करें.
- डिजिटल लेनदेन के लिए बैंक शुल्क कम किया जा रहा है. COVID-19 के खतरे के दौरान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, NEFT और RTGS ट्रान्सफर अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हैं
- डेबिट कार्ड धारक किसी भी ATM से 3 महीने तक बिना शुल्क के नकद निकाल सकते हैं. पहले बैंक अन्य बैंक ATM से नकद निकासी की सीमा को पार करने पर 20 रूपए प्रति withdrawal चार्ज लिया जाता था, लेकिन अब इसमें तीन महीने तक किसी तरह का चार्ज नहीं काटा जायेगा.
- GST रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है.
- आयकर रिटर्न दाखिल करने और दस्तावेज जमा करने और अनुपालन की समय सीमा के लिए अंतिम तिथि 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है.
- आधार-पैन को linking की समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.
- TDS जमा करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है लेकिन ब्याज को 18 फीसद से घटाकर नौ फीसद किया गया है
- आयकर देर से जमा करने पर 9 प्रतिशत ब्याज लगेगा, इससे पहले 12 प्रतिशत ब्याज लगता था.
- Customs clearance के लिए सभी आवश्यक सेवाओं को 24×7 संचालित करेगा.
- COVID-19 से प्रभावित लोगों की हेल्प के लिए आर्थिक पैकेज जल्द से जल्द घोषित किया जाएगा.
- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड डिफॉल्ट लिमिट को 100 गुना बढ़ा दिया गया हैं. 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
- यदि 30 अप्रैल से पहले स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, तो हम 6 महीने की अवधि तक IBC की धारा 7, धारा 9 और धारा 10 को निलंबित करने पर विचार करेंगे.
- नए कंपनी अधिनियम की धारा 149 (3) के तहत, प्रत्येक कंपनी को कम से कम एक निदेशक होना आवश्यक है, जो पिछले कैलेंडर वर्ष में 182 दिनों से ज्यादा अवधि के लिए भारत में रहा हो. वर्तमान कोरोनावायरस संकट के मद्देनजर उल्लंघन में छूट दी जाएगी.
- विवद से विश्वास कर विवाद समाधान योजना को 30 जून तक बढ़ाया गया है. बढ़ाये गए समय सीमा तक योजना का लाभ उठाने वालों को मूल राशि पर 10 प्रतिशत ब्याज नहीं देना होगा.
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