मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 क्या है?
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 को भारतीय राष्ट्रपति ने 9 अगस्त 2019 को, 2 सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद स्वीकृति दी थी। इस अधिनियम के अंतर्गत 30 साल पुराने “मोटर वाहन अधिनियम, 1988” में संशोधन पेश किया गया था। नए अधिनियम का उद्देश्य भारतीय सड़कों को सुरक्षित बनाने, भ्रष्टाचार को कम करने और देश की परिवहन प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारतीय परिवहन प्रणाली के अनेक पहलू में क्रांति लाना है। नया “संशोधित अधिनियम” 1 सितंबर 2019 से लागू कर दिया गया है ।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2016 में, संसद में एक विधेयक पेश किया, जिसे 2017 में लोकसभा की स्वीकृति प्राप्त हुई। भारत में सड़कों पर हो रही लगातार दुर्घटनाओं को दूर करने के लिए, मंत्रालय ने ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के खिलाफ कठोर दंड का प्रस्ताव दिया, जिनमें शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना और बिना हेलमेट / सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।
सरकार के अनुसार अधिनियम के खंड 63, 1 सितंबर, 2019 से लागू किए जाएंगे। इस संशोधित अधिनियम में सरकार द्वारा किये गए महत्वपूर्ण बदलाब कुछ इस प्रकार हैं-
- सीट बेल्ट न पहनने पर अब 300 की जगह 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।
- दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी के साथ यात्रा करने पर 100 की जगह 1000 रुपए का जुर्माना।
- हेल्मेट नहीं पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस का निलंबन, अभी तक 200 का जुर्माना लगता था ।
- इमरजेंसी वाहन जैसे एंबुलेंस और फायरब्रिगेड को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना। इससे पहले ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के जुर्म का प्रावधान नहीं था।
- बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर लगने वाले 500 रुपये के जुर्माने को बढ़ा कर 5 हजार रुपए कर दिया गया है।
- अगर आपका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है उसके बाद भी आप ड्राइविंग करते हुए पकडे जाते हैं तो आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। अभी तक इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था।
- ओवर स्पीड पर 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जायेगा जो अभी तक 400 रुपये था।
- खतरनाक ड्राइविंग पर अब आपको 1000 की जगह 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा।
- शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, जो अभी तक 2000 रुपये था।
- ड्राइविंग के दौरान अगर मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े गए तो 1000 की जगह 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
- बिना परमिट के वाहन पर 5000 की जगह 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।
- ओवरलोडिंग पर 2000 रुपए और तय सीमा से अधिक वजन पर 2000 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना वसूला जायेगा। अभी तक अधिक वजन पर 1000 रुपए प्रति टन का जुर्माना लगाया जाता था।
- बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जायेगा, जो अभी तक 1000 रुपये था।
- अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो गाड़ी के मालिक और नाबालिग के अभिभावक दोनों को दोषी माना जाएंगे। ऐसी स्थिति में 25 हजार रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है। नाबालिग की उम्र 25 साल होने तक उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अभी तक नियम के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी।
विधेयक में सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के कैशलेस उपचार देने की योजना भी प्रस्तावित की गई है। चोट के बाद एक घंटे तक की समय अवधि है, जिसके दौरान शीघ्र चिकित्सा देखभाल के माध्यम से मृत्यु को रोकने की संभावना सबसे अधिक है। नए कानून केअनुसार केंद्र सरकार यह भी घोषणा करता है कि ऐसे वाहनों को जो पर्यावरण की दृष्टि से नुकसानदायक है उन्हें निर्माता वापस कर लें।
भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, देश में बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं के कारण हर साल लगभग 1,50,000 लोग अपना जीवन खो देते हैं। इसलिए, यातायात नियमों के अपराधों पर लगाए गए उपरोक्त दंडों से हमारे देश के परिवहन क्षेत्र में कुछ आवश्यक बदलाव आने की उम्मीद है ताकि सड़के अधिक सुरक्षित हों और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके।
You may also like to Read:
Watch video on “The Burning Issue” on Adda247 YouTube Channel, check the video below
You may also like to Read: