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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: UGC, AICTE और NCTE होंगे खत्म, बनेगा एकल उच्च शिक्षा नियामक

उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब देश में UGC, AICTE और NCTE जैसे अलग-अलग उच्च शिक्षा नियामक निकायों की जगह एक ही सिंगल रेगुलेटर काम करेगा। इस नए निकाय का नाम ‘विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण’ (Viksit Bharat Shiksha Adhikshan) रखा गया है।

यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत लंबे समय से प्रस्तावित सुधारों का हिस्सा माना जा रहा है।

क्या है ‘विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण’?

‘विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण’ देश का एकल उच्च शिक्षा नियामक निकाय होगा, जो अब तक अलग-अलग संस्थाओं द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदारियों को एक साथ संभालेगा।

यह नया नियामक इन संस्थाओं की जगह लेगा:

  • UGC (यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन)
  • AICTE (ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन)
  • NCTE (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन)

छात्रों और कॉलेजों पर क्या असर पड़ेगा?

  • शिक्षा व्यवस्था में कम कंफ्यूजन और ज्यादा पारदर्शिता
  • कॉलेजों को अलग-अलग संस्थाओं के चक्कर नहीं लगाने होंगे
  • क्वालिटी और स्टैंडर्ड पर एक जैसी निगरानी
  • छात्रों को बेहतर और समान शिक्षा प्रणाली का लाभ

नए रेगुलेटर की मुख्य जिम्मेदारियाँ

नए कानून के तहत ‘विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण’ की तीन प्रमुख भूमिकाएँ होंगी:

  1. रेगुलेशन (Regulation) – उच्च शिक्षा संस्थानों पर निगरानी
  2. एक्रेडिटेशन (Accreditation) – कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता जांच
  3. प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तय करना – शिक्षा के मानक निर्धारित करना

किन मामलों में दखल नहीं देगा नया नियामक?

सरकार ने साफ किया है कि:

  • यह निकाय फंडिंग (अनुदान) का काम नहीं करेगा
  • फंडिंग की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के पास रहेगी
  • मेडिकल और लॉ कॉलेजों पर इसका कोई नियंत्रण नहीं होगा

NEP 2020 में क्या कहा गया था?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहले ही एक सिंगल रेगुलेटर की जरूरत बताई गई थी।
NEP 2020 के अनुसार:

“उच्च शिक्षा नियामक प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है ताकि यह क्षेत्र नए सिरे से ऊर्जा प्राप्त कर सके और आगे बढ़े।”

नीति में यह भी कहा गया है कि रेगुलेशन, फंडिंग, एक्रेडिटेशन और अकादमिक स्टैंडर्ड—इन सभी कामों को अलग-अलग और स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए।

कब से चल रही थी इस बिल की तैयारी?

इस विधेयक को लागू करने की कोशिशें जुलाई 2021 के बाद तेज हुईं, जब धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद संभाला। पहले इस कानून को HECI (Higher Education Commission of India) Bill कहा जा रहा था, जिसे अब नया नाम दिया गया है।

केंद्र सरकार का यह फैसला उच्च शिक्षा व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इसका असर छात्रों, शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों—तीनों पर साफ दिखेगा।

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FAQs

विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण क्या है?

यह देश का नया एकल उच्च शिक्षा नियामक निकाय होगा।

कौन-कौन से संस्थान खत्म किए जाएंगे?

UGC, AICTE और NCTE की जगह यह नया निकाय काम करेगा।

क्या यह फंडिंग भी करेगा?

नहीं, फंडिंग संबंधित मंत्रालयों के पास रहेगी।

क्या मेडिकल और लॉ कॉलेज इसके तहत आएंगे?

नहीं, मेडिकल और लॉ कॉलेज इससे बाहर रखे गए हैं।

यह फैसला किस नीति के तहत लिया गया है?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के तहत लिया गया है

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