देश भर में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के ही दिन 1986 में राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई, जिसके बाद यह लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण, जैसे कि खराब सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार तरीकों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 के लिए थीम (Theme for National Consumer Rights Day 2020)
साल 2000 से लगातार राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता रहा है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि राष्ट्र का हर एक उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग हो और जागरूक रहे. इस साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम Sustainable Consumer /सस्टेनेबल कंज्यूमर (स्थायी उपभोक्ता) है. इसके अलावा, हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है. भारत में साल 2000 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को पहली बार मनाया गया था.
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में:
- यह दिन लोगों को उपभोक्ता अधिकारों के अभियान के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक बनाने का अवसर प्रदान करता है।
- ‘जागो ग्राहक जागो’, जिसका अर्थ है ’जागरूक उपभोक्ता बनें’, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा शुरू किया गया एक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम है।
- इस पहल के हिस्से केअंतर्गत, सरकार ने चैनलों का उपयोग उपभोक्ता सूचना और शिक्षा के लिए प्रिंट, मीडिया विज्ञापनों, ऑडियो अभियानों और वीडियो अभियानों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए किया है।
उपभोक्ता के मुख्य अधिकार
-सुरक्षा का अधिकार
-सूचना का अधिकार
-चुनने का अधिकार
-सुने जाने का अधिकार
-निवारण का अधिकार
-उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री: पीयूष गोयल.