किसान क्रेडिट कार्ड योजना
क्यों है ख़बरों में: वित्त मंत्री ने बैंकों और
RRB के साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा की।
किसान क्रेडिट कार्ड क्या है?
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना
1998 में किसानों को उनकी संपत्ति के आधार पर बैंकों द्वारा समान रूप से किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए शुरू की गई थी ताकि किसान उनका उपयोग बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आदानों को आसानी से खरीदने के लिए कर सकें और अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए नकद आहरित कर सके। इस योजना को वर्ष 2004 में किसानों की निवेश ऋण आवश्यकता जैसे संबद्ध और गैर–कृषि गतिविधियों के लिए आगे बढ़ाया गया था। योजना को सरल बनाने और इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की सुविधा के लिए श्री TM भसीन,
CMD, इंडियन बैंक की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समूह द्वारा 2012 में इस योजना पर फिर से विचार किया गया था । यह योजना
KCC योजना के संचालन के लिए बैंकों को व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करती है। इस योजना को लागू करने वाले बैंकों को संस्थान/स्थान–विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप इसे अपनाने का विवेकाधिकार होगा।  
बजट 2018-19 में केंद्र सरकार ने पशुपालन किसानों और मत्स्य पालन (AH&F) को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधाओं का विस्तार करने के अपने निर्णय की घोषणा की। उक्त बजट घोषणा के अनुसरण में, मामले की जांच की गई है, और सभी हितधारकों के परामर्श से, पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए KCC सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।
योग्यता क्या है?
पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए KCC के तहत पात्र लाभार्थियों के मानदंड निम्नानुसार होंगे:
1.     
मत्स्य पालन:
1. अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि-मछुआरे, मत्स्य किसान (व्यक्तिगत और समूह / भागीदार / बटाईदार / काश्तकार), स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और महिला समूह।
2. लाभार्थियों को मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों जैसे तालाब, टैंक, खुले जल निकायों, रेसवे, हैचरी, पालन इकाई, मछली पालन और मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों और किसी भी अन्य राज्य-विशिष्ट मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए आवश्यक लाइसेंस होना चाहिए।
3. समुद्री मात्स्यिकी: जिनके पास पंजीकृत मछली पकड़ने के जहाज/नाव है या पट्टे पर है, जिसके पास मुहाना और समुद्र में मछली पकड़ने, मुहाना और खुले समुद्र में मछली पालन/समुद्री कृषि गतिविधियों, और कोई अन्य राज्य-विशिष्ट मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए आवश्यक मछली पकड़ने का लाइसेंस/अनुमति है।
2.     
कुक्कुट और छोटे जुगाली करने वाले : किसान, कुक्कुट किसान या तो एक व्यक्ति या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिनमें भेड़/बकरी/सूअर/कुक्कुट/पक्षी/खरगोश के काश्तकार शामिल हैं और जिनके पास स्वामित्व/किराए/पट्टे पर शेड हैं।
3.     
डेयरी: किसान और डेयरी किसान या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिनमें काश्तकार शामिल हैं और जिनके पास स्वामित्व/किराए/पट्टे पर शेड हैं।
4.     
किसान –
1.     
व्यक्तिगत/संयुक्त उधारकर्ता जो मालिक किसान हैं;
2.     
काश्तकार, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार;
3.     
किसानों के स्वयं सहायता समूह
(SHG) या संयुक्त देयता समूह (JLG) सहित काश्तकार, बटाईदार आदि 
●       किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता अवधि क्या है?
,सीमा 5 वर्षों के लिए वैध है जो वार्षिक समीक्षा के अधीन है। 
●       किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आयु की आवश्यकता क्या है?
आपकी न्यूनतम आयु 18
वर्ष और अधिकतम आयु 75
वर्ष होनी चाहिए। यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, तो एक सह–उधारकर्ता होना अनिवार्य है जो कानूनी उत्तराधिकारी है। 
●       KCC पर लागू ब्याज दर क्या है?
ब्याज दर बैंक के विवेक पर छोड़ी जाएगी। हालांकि,
KCC परिपत्र दिनांक 20
अप्रैल 2012 के अनुसार, अल्पकालिक ऋण पर 3 लाख रुपये की ऊपरी सीमा के साथ मूल राशि पर ब्याज दर 7% प्रति वर्ष है।
●       क्या किसान क्रेडिट कार्ड पर रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा उपलब्ध है?
हां, इन कार्डों पर असीमित संख्या में निकासी और क्रेडिट सीमा के भीतर किए गए पुनर्भुगतान के लिए रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट सुविधा उपलब्ध है।
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