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सरकारी भर्ती के लिए निर्धारित नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सरकारी पदों के लिए भर्ती की प्रक्रियाओं की अखंडता बनाए रखने के उद्देश्य से एक ऐतेहासिक फैसला सुनाया है. इस फैसले के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया आधिकारिक विज्ञापन से शुरू होती है और केवल पदों को भरने के बाद समाप्त होती है।

यह प्रक्रिया अनिवार्य करती है कि एक बार योग्यता मानदंड तय कर दिए गए, तो उन्हें प्रक्रिया के बीच में बदला नहीं जा सकता। किसी भी बदलाव के लिए मौजूदा नियमों द्वारा अनुमति होनी चाहिए या विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, और यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के अनुसार सभी उम्मीदवारों के लिए समानता सुनिश्चित करना चाहिए।

यह निर्णय 2013 के महत्वपूर्ण मामले तेज प्रकाश पाठक और अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य के मामलें में दिया गया है.

ये होंगे नियम

सार्वजनिक सेवा भर्ती में “नियम” उन स्थापित दिशानिर्देशों को संदर्भित करते हैं जो उम्मीदवारों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, जिसमें पात्रता आवश्यकताएं और चयन प्रक्रिया शामिल हैं। एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद, इन “नियमों” को समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपरिवर्तित रहना चाहिए। अदालतों ने लगातार इस सिद्धांत को रेखांकित किया है, यह बताते हुए कि पात्रता मानदंड या चयन विधियों में प्रक्रिया के बीच में परिवर्तन उन उम्मीदवारों के लिए अनुचित हैं जिन्होंने प्रारंभिक शर्तों के आधार पर आवेदन किया है।

भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव की अनुमति नहीं

अदालत ने जोर देकर कहा कि पारदर्शिता और स्थिरता भर्ती प्रथाओं की बुनियादी नींव हैं। यदि भर्ती चक्र के दौरान पात्रता आवश्यकताओं या चयन प्रक्रिया में बदलाव होता है, तो इससे उन आवेदकों के साथ अन्याय हो सकता है जिन्होंने प्रारंभिक मानदंडों के आधार पर आवेदन किया था। इस प्रकार, कोई भी विचलन निष्पक्षता और समान अवसर को कमजोर करता है, जो अनुच्छेद 14 के तहत संरक्षित सिद्धांत हैं।

इसके अलावा, यह निर्णय भर्ती निकायों को भूमिका के अनुसार उपयुक्त चयन प्रक्रियाओं को डिजाइन करने की लचीलापन प्रदान करता है, लेकिन यह शर्त लगाई जाती है कि ये प्रक्रियाएं पारदर्शी, तर्कसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि संस्थान परीक्षाओं, साक्षात्कारों या कौशल आकलनों जैसी विधियों का चयन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इन मानदंडों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना होगा और एक बार घोषित होने पर इनका निरंतर अनुपालन करना होगा।

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सरकारी नौकरियों के भर्ती प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

यह ऐतिहासिक फैसला सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को एक सख्त संदेश भेजता है, जिसमें यह बताया गया है कि भर्ती प्रक्रियाएं स्पष्ट, पूर्वानुमेय और विश्वसनीय होनी चाहिए। यह निर्णय नौकरी चाहने वालों का सरकारी भर्ती प्रथाओं में विश्वास मजबूत करने और उन अनुचित परिवर्तनों को रोकने के उद्देश्य से है, जो उम्मीदवारों के लिए असुविधाजनक हो सकते हैं। इस फैसले ने न केवल निष्पक्ष प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित किया है बल्कि भविष्य की सभी भर्तियों के लिए एक मानक भी स्थापित किया है, जिससे सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता को एक स्पष्ट मिसाल मिली है।

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सरकारी भर्ती के लिए निर्धारित नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट | Latest Hindi Banking jobs_5.1

FAQs

भर्तियों के मामलें में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या फैसला सुनाया है?

भर्ती विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि विज्ञापन की घोषणा के समय बताए गए नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है..अधिक जानकारी के लिए पोस्ट पढ़ते रहें.

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