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लॉकडाउन दो हफ्ते बढ़ा, देखें किस ज़ोन में क्या-क्या रहेगा बंद : पूरी जानकारी

लॉकडाउन दो हफ्ते बढ़ा, देखें किस ज़ोन में क्या-क्या रहेगा बंद : पूरी जानकारी | Latest Hindi Banking jobs_3.1

Coronavirus: What’s allowed in red zones in Lockdown 3.0


केंद्र सरकार ने तीसरी बार लॉकडाउन को  2 हफ्ते यानी 17 मई तक बढ़ा दिया है। देशभर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए गृहमंत्रालय की ओर से इस सम्बन्ध में Guidelines जारी की गयी हैं। इस बार गृह मंत्रालय की तरफ से एक दिशा-निर्देश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन जारी रहेगा. MHA के आदेश के अनुसार, यह 4 मई से 17 मई तक के लिए है. आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन को 4 मई से अगले 2 सप्ताह तक बढ़ाने की घोषणा की जाती है। साथ ही, मंत्रालय ने रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस दी हैं। ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में कुछ  छूट भी दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंशिंग के नियम पहले की तरह जारी रहेंगे। 


गृहमंत्रालय की ओर से जारी इस आदेश में क्या-क्या कहा गया है : 

  • तीसरे लॉकडाउन में भी जारी रहेगी पाबंदी

1. देश के अलग-अलग हिस्सों को 733  जोनों  (रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन) में बांटा जा रहा है,130 रेड जोन,     284 ऑरेंज जोन जबकि 319 ग्रीन जोन घोषित किए गए
2. अब 18 मई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलवे और विमान जैसी सेवाएं स्‍थगित रहेंगी।
3. ग्रीन जोन में आवाजाही को मिली छूट : 
  • ग्रीन जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं 
  • अगर किसी बस में 50 सीटें हैं तो उसमें 25 से ज्यादा यात्री नहीं चढ़ेंगे 
  • डीपो में भी 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे।

     ग्रीन जोन क्या हैं : जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है।
4. क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद (Only For Green Zones): 
  • 3 मई के बाद ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून सेवायें शुरू। 
  • सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे।
  • इन जिलों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे-मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति ।

    5.  रेड जोन में इन चीजों की नहीं है मंजूरी :
  • गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि देशभर में रेड जोन में कंटेंमेंट जोन के बाहर कुछ चीजों पर प्रतिबंध रहेगा. 
  • इनमें साइकल और ऑटो रिक्शा चलाना, टैक्सी और कैब, नाई की दुकानें, स्पा, सैलून, बसों का चलना शामिल हैं.

    6. ऑरेंज जोन में  क्या है छूट : 
  • ऑरेंज जोन में लोगों और वाहनों की आवाजाही केवल अनुमति वाले कामों के लिए ही मंजूर की जाएगी.
  • चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो मुसाफिर दो पहिया वाहन पर पीछे की सीट पर इजाजत रहेगी.
  •  इसके अलावा ऑरेज जोन में टैक्सी और कैब में 1 ड्राइवर और दो मुसाफिरों के साथ अनुमति होगी. 
  • Ministry of Home Affairs issues order under the Disaster Management Act, 2005 to further extend the Lockdown for a further period of two weeks beyond May 4: MHA

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