महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में 5 अप्रैल, 2021 से वीकएड्स पर लॉकडाउन की घोषणा की है। इसी के साथ सरकार ने राज्य में धारा 144 को भी लागू कर दिया है।
धारा 144 के तहत किसी जगह पर 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ये लॉकडाउन रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। रात में आवश्यक कामों के लिए ड्राइव या घर से बाहर निकलने को छूट दी गई है। महाराष्ट्र में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए प्रदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन नियमों को और सख्त कर दिया है। सभी कार्यालयों में सिर्फ 50% स्टाफ के साथ काम करना वैलिड है, बाकी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करना है। स्वास्थ्य विभागों जैसे हॉस्पिटल आदि में सभी कर्मचारी आ सकते हैं। सभी पार्क, सलून, पार्लर, जिम, धार्मिक स्थान आदि बंद रहेंगे। इसी के साथ सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समारोहों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। बिना वैलिड रीज़न के सार्वजानिक स्थानों पर घूमना मना है। शादियों में अधिकतम 50 तथा किसी की मृत्यु पर अधिकतम 20 लोग ही जा सकते हैं। फ़िल्म तथा टेलीविज़न की शूटिंग करने प्रोडक्शन हॉउस को शूटिंग से पहले ये प्रमाण देना होगा कि वहाँ के सभी लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। शनिवार को यहाँ कोरोना के 49,447 मामले देखे गए जो कि अभी तक एक दिन में आए सबसे अधिक मामले हैं। कोरोना संकट को देखते हुए मुंबई में 600 इमारते सील की जा चुकी हैं, यानी अब इन इमारतो से ना कोई बाहर जा सकता है और ना ही अंदर जा सकता है। सारे जरूरी सामान की की डिलीवरी गेट पर की जाएगी तथा विशेष परिस्थितियों में ही अंदर जाने और बाहर आने की अनुमति दी जाएगी। इमारतों को अभी 14 दिनों के लिए सील किया गया है।
ये सभी नियम 5 अप्रैल, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेंगे। लोगों को सार्वजानिक स्थानों पर आने की अनुमति कोविड-19 के नियमों को पालन करने के बाद ही मिलेगी।


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